नयी दिल्ली ,31 अगस्त। सरकार ने कोरोना के उपचार के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे कोरोना टीका और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों आदि के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क या स्वास्थ्य उपकर पर मिलने वाली छूट की सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है।
इस संबंध में आज जारी गजट अधिसूचना के अनुसार पहले यह सीमा 31 अगस्त थी जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इस संबंध में गत 24 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गयी थी।
कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की किल्लत होने पर इसके उत्पादन और इसके लिए आवश्यक उपकरणों के आयात को सरल तथा किफायती बनाने के उद्देश्य से सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट देने की घोषणा की गयी थी। टीका की उपलब्धता बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के उद्देश्य से उस पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में छूट दी गयी है।
मुंबई। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीने में पांच लाख 70 हजार निवेशकों ने आईपीओ में निवेश किया है। वित्त सेवा प्रदाता कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) के ब्रोकिंग और वितरण कारोबार के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के पूरे साल में पांच लाख 10 हजार निवेशकों ने आईपीओ खरीदा। वहीं, वित्त वर्ष 2021-22 के पहले चार महीने में 5.7 लाख निवेशकों ने आईपीओ में निवेश किया।
पिछले वित्त वर्ष में ऐसे आईपीओ की संख्या 36 थी। कुल आईपीओ ग्राहकों में से करीब दो तिहाई ग्राहक मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से संबंधित रहे हैं। लगभग 52 प्रतिशत ग्राहकों, जिन्हें शेयर आवंटित किए गए थे, ने उन्हें लिस्टिंग के दिन बेच दिया। वहीं, 20 प्रतिशत निवेशकों, जिन्हें आईपीओ के दौरान शेयरों का आवंटन मिला था, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के पहले हफ्ते में ही अपने शेयरों को बेच दिए।
इनके अलावा लगभग 64 प्रतिशत आईपीओ ग्राहकों ने कम से कम दो आईपीओ के लिए आवेदन किया। 61 प्रतिशत ग्राहकों ने ऑनलाइन माध्यम से आईपीओ शेयर खरीदे। दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क लाइफसाइंसेज को 68 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक ऑनलाइन आवेदन मिला, वहीं ऑनलाइन माध्यमों से कुल निवेश का 71 प्रतिशत हासिल हुआ।
सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन की 24 जून को सूचीबद्ध हुए शेयरों की कीमत में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेशकों ने इसके शेयर में दीर्घकाल के लिए निवेश किया है। इंडिया पेस्टिसाइड की 05 जुलाई को सूचीबद्ध शेयरों की कीमत में आठ प्रतिशत, क्लीन साइंस एंड टेक के शेयरों की कीमतों में 74 प्रतिशत, जोमैटो के शेयरो के मूल्य में 78 प्रतिशत और तत्व चिंतन फार्मा के शेयरों में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
नईदिल्ली,30 अगस्त । सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों सहित कोविड राहत वस्तुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से छूट को और बढ़ा दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को 18 कोविड -19 संबंधित आपूर्ति पर आयात शुल्क राहत को सितंबर के अंत तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया. इसमें मेडिकल ऑक्सीजन, संबंधित गियर और कोविड टीके शामिल हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कस्टम ड्यूटी में राहत का विस्तार जनहित में किया जा रहा है. बता दें कि सरकार ने इस साल अप्रैल में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल डिवाइस और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी थी. वैक्सीन और मेडिकल डिवाइस पर 3 महीने तक छूट दी थी, जो जुलाई के अंत तक थी. लेकिन इसे एक बार बढ़ाकर अगस्त कर दी गई थी.
कोरोना वैक्सीन पर 10 फीसदी का आयात शुल्क और ऑक्सीजन व संबंधित उपकरणों के आयात पर लगने वाले 5 फीसदी शुल्क व हेल्थ सेस को तीन महीने के लिए हटा लिया था. ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी जरूरी दवाओं के इम्पोर्ट में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम को सरल बनाया है. सीबीआईसी ने ऐसी वस्तुओं के इम्पोर्ट के लिए एक पन्ने का ऑनलाइन फार्म उपलब्ध कराया है. उन्हें तत्काल कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगी.
सरकार के फैसले से मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, फ्लो मीटर के साथ ऑक्सीजन कंसेट्रेशन, रेगुलेटर, कनेक्टर्स और ट्यूबिंग वैक्यूम प्रेशर स्विंग अलअब्जार्प्शन (वीपीएसए) और प्रसेर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपेरेशन यूनिट्स को फायदा पहुंचेगा. इसके अलावा ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स, ऑक्सीजन सिलिंडर इत्यादि के आयात को लेकर सरकार के फैसले के तहत छूट मिलेगी.
नईदिल्ली,30 अगस्त । सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की समयसीमा को एक महीने और आगे बढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि विवाद से विश्वास कानून के तहत करदाताओं के भुगतान से संबंधित फॉर्म तीन को जारी करने और सुधार करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस कानून के तहत देय राशि के भुगतान का समय (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है।
इससे पूर्व इस वर्ष 25 जून को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि देय राशि के भुगतान की अंतिम समयसीमा (बिना किसी अतिरिक्त राशि) को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इसके बाद इस कानून के तहत अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की अंतिम समयसीमा 31 अक्टूबर की गई थी।
सीबीडीटी ने कहा कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की अंतिम समयसीमा को 31 अक्टूबर 2021 से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत डिक्लेरेशन फाइल करने की समयसीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। विवाद से विश्वास कानून के तहत विवादित कर, विवादित जुर्माना, विवादित ब्याज दर जैसे मामलों के निपटारे की सुविधा प्रदान की जाती है। यह कानून 17 मार्च 2020 से प्रभावी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिये संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है।
नईदिल्ली,30 अगस्त । ग्राहकों के रोजमर्रा की जरूरत बन चुके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर अपनी आवश्यकता के सामान को आसानी से ढूंढने के लिए महानगरों के मुकाबले छोटे शहर (टियर 3 प्लस) के लोग सबसे अधिक वॉयस सर्च का इस्तेमाल कर करते हैं। फ्लिपकार्ट के आंकड़ों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा सामान की तलाश करने के लिए सबसे अधिक 62 प्रतिशत टियर-3 प्लस शहरों के ग्राहक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध वॉयस सर्च विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। इन शीर्ष 25 शहरों में वाराणसी, रांची, भागलपुर, मेदिनीपुर, हावड़ा और गाजियाबाद शामिल हैं। वहीं, महानगरों का वॉयस सर्च में 19 प्रतिशत से अधिक योगदान। नयी दिल्ली इस मामले में अव्वल है।
वॉयस सर्च का इस्तेमाल सप्ताह के अन्य दिनों की तुलना में सप्ताहांत पर अधिक होता है क्योंकि इस दौरान यूजर प्रोडक्ट डिस्कवरी के अन्य तौर-तरीकों को भी आजमाना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट पर वॉयस कमांड के इस्तेमाल के मामले में सबसे अधिक सक्रियता शाम सात बजे से रात आठ बजे के दौरान दर्ज की गई है।
नईदिल्ली । हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदल जाते हैं जिसका असर हमारी-आपकी दिनचर्या पर भी पड़ता है। अगले महीने यानि एक सिंतबर से भी आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी, चेक क्लीयरेंस सहित कई नियम बदल रहे हैं। जिसका असर हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जेब पर भी पडऩे जा रहा है।
एलपीजी की कीमतों में कंपनियां एक सितंबर से बदलाव कर सकती हैं। जुलाई के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपयेे और अगस्त में 25 रुपये का इजाफा हुआ था। इस साल अब तक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 165 रुपये बढ़ाई जा चुकी हैं।
इम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्शन 142, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव किया है जिसकी वजह से अब आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो एक सितंबर से आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। नियमों के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पॉजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था। यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था। लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है।
पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लें। अगर आप एसबीआई के ग्रहाक हैं और यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।