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30-Aug-2021 1:51:36 pm
Posted Date

कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन इक्विपमेंट के आयात पर सितंबर तक नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी

नईदिल्ली,30 अगस्त । सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों सहित कोविड राहत वस्तुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से छूट को और बढ़ा दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को 18 कोविड -19 संबंधित आपूर्ति पर आयात शुल्क राहत को सितंबर के अंत तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया. इसमें मेडिकल ऑक्सीजन, संबंधित गियर और कोविड टीके शामिल हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कस्टम ड्यूटी में राहत का विस्तार जनहित में किया जा रहा है. बता दें कि सरकार ने इस साल अप्रैल में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल डिवाइस और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी थी. वैक्सीन और मेडिकल डिवाइस पर 3 महीने तक छूट दी थी, जो जुलाई के अंत तक थी. लेकिन इसे एक बार बढ़ाकर अगस्त कर दी गई थी.
कोरोना वैक्सीन पर 10 फीसदी का आयात शुल्क और ऑक्सीजन व संबंधित उपकरणों के आयात पर लगने वाले 5 फीसदी शुल्क व हेल्थ सेस को तीन महीने के लिए हटा लिया था. ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी जरूरी दवाओं के इम्पोर्ट में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम को सरल बनाया है. सीबीआईसी ने ऐसी वस्तुओं के इम्पोर्ट के लिए एक पन्ने का ऑनलाइन फार्म उपलब्ध कराया है. उन्हें तत्काल कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगी.
सरकार के फैसले से मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, फ्लो मीटर के साथ ऑक्सीजन कंसेट्रेशन, रेगुलेटर, कनेक्टर्स और ट्यूबिंग वैक्यूम प्रेशर स्विंग अलअब्जार्प्शन (वीपीएसए) और प्रसेर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपेरेशन यूनिट्स को फायदा पहुंचेगा. इसके अलावा ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स, ऑक्सीजन सिलिंडर इत्यादि के आयात को लेकर सरकार के फैसले के तहत छूट मिलेगी.

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