छत्तीसगढ़

पूंजीपथरा पुलिस ने ट्रक में लोड 2 टन अवैध कबाड़ के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
Posted Date : 30-Jun-2024 10:50:33 pm

पूंजीपथरा पुलिस ने ट्रक में लोड 2 टन अवैध कबाड़ के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

  • कबाड़ में मिला चोरी के मोटर सायकल का फ्रेम व कलपुर्जे, आरोपियों को बाइक चोरी के अपराध में भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़।  दिनांक 29.06.2024 को थाना पूंजीपथरा में मोटर सायकल मैकेनिक अनिल चौहान निवासी गेरवानी (40 वर्ष) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम गेरवानी इंदिरा आवास के पास रोड किनारे इसकी सांई ऑटो गैरेज है, जहां कृष्णा यादव निवासी ग्राम छिंदभौना अपनी मोटर सायकल प्लेटिना क्रमांक सीजी 13 एम 2125 को बनवाने छोड़ा था, गाड़ी गैरेज के सामने रखी हुई थी जिसे 14 जून की रात्रि कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है, रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 160/2024 धारा 379 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। आज मुखबीर सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गेरवानी के पास ट्रक क्रमांक सीजी 13 ए. वाई. 1340 में लोड करीब 2 टन कबाड़ के साथ दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। ट्रक में लोड कबाड़ में चोरी मोटर सायकल प्लेटिना सीजी 13 एम 2125 का चेचिस फ्रेम मिला। पकड़े गये संदेही राजेश सोनी और लक्ष्मण यादव उर्फ लक्की ने 14-15 जून के दरम्यिानी रात सांई मोटर गैरेज, गेरवानी से प्लेटिना मोटर सायकल को चोरी करना बताएं हैं।  आरोपी (1) राजेश सोनी और लक्ष्मण यादव ने आरोपियों राजेश सोनी पिता जयरण सोनी उम्र 30 साल निवासी लुड़ेग थाना पत्थलगांव जिला जशपुर हाल मुकाम इंदिरा नगर गेरवानी थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़  (2) लक्ष्मण यादव उर्फ लक्की पिता शिव शंकर यादव उम्र 35 वर्ष निवासी गेरवानी थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ के मेमोरेंडम पर विधिवत आरोपियों से करीब 2 टन कबाड़ कीमत रु.50,000 मय ट्रक की जप्ती कर आरोपियों को चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक जयराम सिदार, विजय एक्का एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।

 

भूपदेवपुर थाने में सेवानिवृत सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण डनसेना को दी गई सम्मान पूर्वक विदाई
Posted Date : 30-Jun-2024 10:50:16 pm

भूपदेवपुर थाने में सेवानिवृत सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण डनसेना को दी गई सम्मान पूर्वक विदाई

रायगढ़।  दिनांक 30/06/2024 को थाना भूपदेवपुर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण डनसेना तथा रक्षित केन्द्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक दौलत सिदार, आरक्षक फुलजेंस एक्का अपनी आधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण कर जिला पुलिस रायगढ़ से सेवानिवृत हुए। थाना भूपदेवपुर में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया प्रभात कुमार पटेल, थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक सीताराम ध्रुव तथा निरीक्षक रामकिंकर यादव द्वारा शॉल श्रीफल से बालकृष्ण डनसेना का सम्मान कर उन्हें आगे स्वस्थ, दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दिया गया। सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण डनसेना थाना चक्रधरनगर, कोतवाली, सारंगढ़, यातायात रायगढ़, भूपदेवपुर में अपनी सेवाएं दिए हैं, मिलनसार व्यक्तित्व के कारण वे सभी के चाहते थे। इस दौरान उनके साथी स्टाफ ने भावभीनी विदाई देते उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

 

गुम बालिका दस्तयाब, बालिका को भगा ले जाने वाला युवक पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार
Posted Date : 30-Jun-2024 10:49:56 pm

गुम बालिका दस्तयाब, बालिका को भगा ले जाने वाला युवक पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार

रायगढ़। गुम नाबालिगों की खोजबीन के विशेष अभियान में थाना तमनार द्वारा 26 जून को थानाक्षेत्र से लापता हुई किशोर बालिका (17.1 वर्ष) को आज डभरा, सक्ती जिले से दस्तयाब किया गया है। 
दिनांक 27 जून को थाना तमनार में बालिका के लापता हो जाने के रिपोर्ट पर परिजनों द्वारा दर्ज कराये जाने पर थाना तमनार में अपराध क्रमांक 175/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध कर बालिका के परिजनों, सहेलियों, गवाहों के बयान लिये गए। परिजन बताएं कि 26 जून के दोपहर बालिका बिना बताए घर से कहीं चली गई है। बालिका की सहेलियों, गवाहों से बालिका और लोचन खड़िया उर्फ राजेंद्र निवासी जामपाली कोतरारोड़ से मित्रता की जानकारी मिली। तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर द्वारा संदेही का डिटेल निकलवा कर अपने टीम के साथ संदेही के निवास में दबिश दिया गया, जहां बालिका और संदेही नहीं मिले। थाना प्रभारी द्वारा गुम बालिका एवं संदेही युवक की पतासाजी के लिए मुखबीर लगा रखे थे। आज संदेही लोचन खड़िया को कोटमी, डभरा में देखे जाने की सूचना थाना प्रभारी को मिलने पर तत्काल तमनार पुलिस द्वारा ग्राम कोटमी, डभरा में दबिश देकर संदेही और गुम बालिका को थाना तमनार लाया गया। बालिका अपने कथन में लोचन खड़िया द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाना और जबरन शारीरिक संबंध बनाना बताई। बालिका के कथन, मेडिकल पर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी, 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी लोचन खड़िया और राजेंद्र पिता नवरत्न खड़िया उम्र 21 साल निवासी जामपाली थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ हाल मुकाम कोटमी थाना डभरा जिला सक्ती को विधिवत गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गुम बालिका की पतासाजी, आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक नरसिंह नाथ यादव, सुरूति लाल सिदार, महिला प्रधान आरक्षक उषा रानी तिर्की, आरक्षक अनूप मिंज, पुरूषोत्तम सिदार, पुष्पेंद्र सिदार की अहम भूमिका रही है।

 

व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी की उपस्थिति में हुई व्यय लेखा समाधान बैठक
Posted Date : 30-Jun-2024 10:49:41 pm

व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी की उपस्थिति में हुई व्यय लेखा समाधान बैठक

  • रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत सभी अभ्यर्थीगण/प्रतिनिधि हुए सम्मिलित

रायगढ़।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में व्यय लेखा समाधान की  बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी लेखा ऋषा ठाकुर, जिला कोषालय अधिकारी  ज्योति सिंह, लेखा अधिकारी जिला पंचायत बसंत गुलेरी एवं राजनीतिक अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे।
व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाती है, ताकि राजनीतिक दलों के व्यय का संधारण कर मिलान किया जा सके। इसके साथ ही विसंगति पर संबंधित राजनीतिक दल के अभ्यर्थी एवं प्रतिनिधि अपनी बात रख सके। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि निर्वाचन का कार्य बेहतर तरीके से संपन्न हुआ, आप सभी ने बेहतर कार्य एवं सहयोग प्रदान किया।
अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय ने व्यय संधारण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि  निर्वाचन व्यय लेखा संधारण आवश्यक है। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत नहीं करने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी को आगामी 03 वर्ष के लिए निर्वाचन लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने शेष अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखा संधारण से संबंधित कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की दिक्कत होने पर व्यय लेखा टीम से आवश्यक जानकारी ले सकते है।
संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी ऋषा ठाकुर ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा सदैव सहयोग प्रदान किया गया। अभ्यर्थियों के व्यय लेखा रजिस्टर का शेडो रजिस्टर से मिलान किया गया है। 13 में से 12 अभ्यर्थियों के व्यय लेखा प्राप्त हो चुके है, शेष अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को व्यय लेखा प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि संधारण की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण किया जा सके।
     इस अवसर पर प्रदीप, अलबर्ट मिंज, इंनोसेंट कुजूर, उदय कुमार राठिया, सुभाष पाण्डेय, अभय कुमार एक्का एवं गोवर्धन राठिया उपस्थित रहे।

 

प्री बीएड एवं प्री डीएलएड की परीक्षा संपन्न
Posted Date : 30-Jun-2024 10:49:21 pm

प्री बीएड एवं प्री डीएलएड की परीक्षा संपन्न

रायगढ़।  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आज दो पाली में प्रात: 10 से दोपहर 12.15 बजे तक प्री बीएड एवं दोपहर 2 से शाम 4.15 तक प्री डीएलएड के लिये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें रायगढ़ जिले में सुबह की पाली में 52 परीक्षा केंद्र बीएड परीक्षा के लिये एवं शाम की पाली में 74 परीक्षा केंद्र प्री डीएलएड परीक्षा के लिये बनाये गये थे।  उपरोक्त परीक्षाओ में जिले में सुबह की पाली के प्री बीएड हेतु निर्धारित 52 परीक्षा केंद्रों में कुल 15953 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 9515 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 6438 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह शाम की पाली में प्री डीएलएड हेतु निर्धारित 74 परीक्षा केंद्रों में कुल 21308 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 14037 परीक्षार्थी उपस्थित एवं  7271 प्रशिक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई।
परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर गोयल द्वारा डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ महेश शर्मा को नोडल अधिकारी एवं एपीसी समग्र शिक्षा भुवनेश्वर पटेल को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया था। साथ ही दोनों पालियों में सभी केंद्रों में सतत निगरानी के लिये सभी परीक्षा केंद्रों में जिला प्रशासन की ओर से एवं समन्वयक संस्था की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्ति की गई थी। साथ ही समीर बड़ा डिप्टी कलेक्टर रायगढ़, रेखा चंद्रा डिप्टी कलेक्टर रायगढ़, धनराज मरकाम डिप्टी कलेक्टर रायगढ़, लोमस मिरी तहसीलदार रायगढ़, नेहा उपाध्याय, तहसीलदार पुसौर, नरेंद्र कुमार चौधरी जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा एवं शैलेन्द्र कुमार कर्ण प्राचार्य शा उ मा वि रायकेरा के नेतृत्व में गठित 03 सदस्यीय उडऩदस्ता दल द्वारा परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण किया गया।

 

1 जुलाई से लागू होंगे भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, कलेक्ट्रेट में हुई कार्यशाला
Posted Date : 30-Jun-2024 10:49:06 pm

1 जुलाई से लागू होंगे भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, कलेक्ट्रेट में हुई कार्यशाला

  • राजस्व अधिकारियों को दिए गए नवीन क़ानूनों के तहत कार्यवाही के निर्देश

रायगढ़।  कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2024 से लागू हो रही भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में राजस्व अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन कार्यशाला आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। 
कार्यशाला में अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि भारतीय  दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। इन  सभी कानूनों के प्रावधान 01 जुलाई 2024 को या उसके बाद घटित होने वाले अपराधों पर ही लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता में बड़े बदलाव किए गए हैं। भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग कर संबंध, अपराध के लिए बालक को भाड़े पर लेना, मॉब-लिंचिंग, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, भारत की संप्रभुता के विरुद्ध कार्य, विधि विरुद्ध शक्ति  का प्रयोग या इससे रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी या प्रयत्न, स्नैचिंग, पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करना, शासकीय संपत्ति की चोरी करना, यातायात साधन में चोरी, कूटरचित मुद्रा या उपकरण को जानबूझकर उपयोग करना और असहाय व्यक्ति की देखरेख संबंधी संविदा तोड़ने जैसे 20 अपराधों को  दंडनीय बनाया गया है, वहीं आत्महत्या के प्रयत्न, राजद्रोह, समलैंगिकता, जारकर्म इत्यादि कई धाराएँ हटा दी गई हैं। 41 अपराधों में सजा बढ़ा दी गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। कुल 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और कुल 6 अपराधों जैसे लोक स्थान में नशा कर अवचार, 5000 रुपये तक की चोरी, लोक सेवक को आत्महत्या की धमकी या प्रयत्न या मानहानि के अपराध में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप पहली बार जोड़ा गया है। 
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,  2023 में नागरिक केन्द्रित, अभियुक्त केन्द्रित, पीडि़त केन्द्रित कानून एवं कल्याणकारी अवधारणा, अभियोजन को मजबूती प्रदान करना, न्याय को नागरिक अनुकूल बनाना, उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ पुलिस का सामंजस्यपूर्ण बनाना, प्रक्रियाओं की सरलता एवं संक्षिप्त ट्रायल को सरल बनाना, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक (फोरेंसिक), डिजिटल  एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान के साथ समयबद्ध प्रक्रिया को वरीयता दी गई है। नए कानूनों में पुराने प्रचलित संहिताओं की धारा संख्या में परिवर्तन के साथ कई स्थानों में परिभाषाओं और प्रक्रियाओं में समयानुकूल परिवर्तन किए गए हैं। जिससे कानूनी प्रक्रिया सरल हो। 
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) का स्थान लेगी। बीएनएसएस सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों, जिनमें डिजिटल सबूत की संभावना है, को जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसे विधिवत फ़रार अपराधी घोषित कर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। जांच या कार्यवाही के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट के साथ-साथ उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से भी नमूने इकट्ठे किए सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।
इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीएनएसएस 15 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति देता है, जिसे न्यायिक हिरासत की 60- या 90- दिनों की अवधि के शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में रखा जा सकता है। अगर पुलिस ने 15 दिन की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है तो इस प्रावधान से हिरासत अवधि के लिए जमानत से इनकार किया जा सकता है। अपराध की आय से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की शक्तियों में वैसे सुरक्षा उपाय नहीं हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग निवारण कानून में दिए गए हैं। अगर कोई आरोपी किसी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि या प्रथम बार के अपराध की दशा में एक तिहाई अवधि हिरासत में काट चुका हो तो बीएनएसएस उसके लिए जमानत का प्रावधान करती है। बीएनएसएस कई एफ़ आई आर का सामना करने वाले किसी भी अभियुक्त को जमानत से इंकार का प्रावधान करती है। सेवानिवृत्त या स्थानांतरित जांच अधिकारियों द्वारा एकत्र सबूतों को उनके परवर्ती (सक्सेसर) अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। जीरो एफ़् आई आर और ई-एफ़आईआर  के प्रावधान भी किए गये हैं। 
इस दौरान उप संचालक अभियोजन वेद प्रकाश पटेल ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि न्याय निर्णयन में साक्ष्य विधि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमारे न्याय पालिका में विचारण का मुख्य आधार साक्ष्य ही है। साक्ष्य विधि का उद्देश्य सुसंगत तथ्यों के माध्यम से सत्य की खोज करना है। जिसमें किस प्रकार के तथ्यों को साबित किया जा सकता है, उन तथ्यों के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जो मूल विधि द्वारा परिभाषित हैं। साथ ही किस प्रकार का सबूत उन तथ्यों को दिया जाना है, किसे उसे देना है एवं कैसे उसे दिया जाना है के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उक्त अधिनियम 11 अगस्त 2023 को एक विधेयक के रूप में लोक सभा में पुन: स्थापित किया गया तथा 10 नवंबर 2023 को समिति द्वारा अपना रिपोर्ट पेश की गई। जिसका उद्देश्य साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रूप से दी गई सूचना को मान्य करते हुए साक्षियों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों एवं पीडि़त को न्यायालय में इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपस्थिति को स्वीकार किया गया। इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल अभिलेख की साक्ष्य में ग्राह्यता को मूल दस्तावेज के रूप में मान्य किया गया। इलेक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख के तहत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत इलेक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख को अन्य अभिलेखों के समरूप माना है। 
कार्यशाला में सभी संयुक्त कलेक्टर , डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ज़िला अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ ठाकुर सहित सभी ज़िला स्तरीय अधिकारी और मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।