छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिला जल स्वच्छता मिशन की ली वर्चुअल बैठक
Posted Date : 11-May-2021 4:48:35 pm

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिला जल स्वच्छता मिशन की ली वर्चुअल बैठक

रायगढ़, 11 मई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज जिला जल स्वच्छता मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेंंसिंग से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।
    कलेक्टर श्री सिंह ने जल जीवन मिशन की अद्यतन प्रगति एवं निविदाओं की स्वीकृति के अनुमोदन पर चर्चा की। उन्होंने ग्रीष्म काल में पेयजल की व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के निर्देश दिये एवं विकासखण्डवार स्थापित हैण्डपंप, नलजल प्रदाय योजना, स्थल जल प्रदाय योजना एवं वर्तमान में चालू सिंगल फेस पावर पंप की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो भी हैण्डपंप बिगड़े है उसे तत्काल सुधार कराकर चालू कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुये पूरी गुणवत्ता से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।
ईई पीएचई श्री संजय सिंह ने बताया कि रेट्रोफिटिंग, नवीन सिंगल विलेज एवं सोलर आधारित योजनायें तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसमें 66 रेट्रोफिटिंग, 68 सिंगल विलेज योजना एवं 118 सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजनाओं के लिये ऑनलाईन निविदा आमंत्रित किया गया है। जिसमें रेट्रोफिटिंग में 66 योजनाओं के लिये 44 निविदायें जारी की गई है। जिसमें से 25 निविदा खोली जा चुकी है। 18 में कार्यादेश जारी किया जा चुका है। इसी प्रकार सिंगल विलेज के 68 योजनाओं के लिये 46 निविदा जारी की गई है। जिसमें से 16 निविदा खोली जा चुकी है व 4 में कार्यादेश जारी किया जा चुका है। सोलर योजना अंतर्गत 118 योजनाओं के लिये 23 निविदायें जारी की गई है जिसमें से 5 निविदा खेाली जा चुकी है व 2 में कार्यादेश दिये जा चुके है।
क्रेडा को सोलर पम्प हेतु जारी राशि में किये गये कार्य में माह मार्च की स्थिति में 60 प्रतिशत के मान से राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि फ्लोराईड अधिकता वाले बसाहटों में 9 नये फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तावित है। विकासखण्डवार वर्तमान में 2696 सिंगल फेस पावर पंप चालू हालत में है। बंद पड़े ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना को चालू करने की दिशा में सतत् कार्य किये जा रहे है। जहां पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गया है उसे सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं सीधे पंपिग के माध्यम से योजना चालू है। जिला लैब का भवन निर्माण कार्य जारी है, जो आगामी 3 माह में तैयार हो जायेगा। भवन निर्माण पश्चात लैब को एनएबीएल मान्यता दिलाने हेतु अन्य सारी प्रक्रियायें की जा रही है। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

कृषि क्षेत्र के कार्यों हेतु दुकान एवं गोदाम तथा उर्वरक ट्रकों की आवाजाही के लिये प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की मिली अनुमति
Posted Date : 11-May-2021 4:47:02 pm

कृषि क्षेत्र के कार्यों हेतु दुकान एवं गोदाम तथा उर्वरक ट्रकों की आवाजाही के लिये प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की मिली अनुमति

पूर्व में जारी आदेश में हुआ आंशिक संशोधन 
रायगढ़, 11 मई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के नये वेरियन्ट के संक्रमण के कारण राज्य/जिले में धनात्मक मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ जिले के संपूर्ण सीमाक्षेत्र को 16 मई 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट अवधि के दौरान पूर्व में हुये आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके तह कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी उपकरण में टे्रक्टर, ट्राली, थ्रेसर, रोटावेटर, हार्वेस्टर को शामिल कर विक्रय और उनकी मरम्मत के लिये दुकानों/गोदामों के खोलने एवं उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की अनुमति होगी। आदेश की शेष शर्ते पूर्ववत यथावत रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 

औद्योगिक संस्थानों व खदानों में अन्य राज्यों से श्रमिकों व कर्मचारियों को लाया जाना किया गया प्रतिबंधित
Posted Date : 10-May-2021 6:08:18 pm

औद्योगिक संस्थानों व खदानों में अन्य राज्यों से श्रमिकों व कर्मचारियों को लाया जाना किया गया प्रतिबंधित

कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश
रायगढ़, 10 मई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के नये वेरियन्ट के संक्रमण के कारण राज्य/ जिले में धनात्मक मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रायगढ़ जिले के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र को 16 मई 2021 तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। रायगढ़ जिला औद्यौगिक/व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र होने के कारण जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थानों में अधिक संख्या में अन्य राज्यों के श्रमिक/कर्मचारी विभिन्न कम्पनियों/खदानों/निर्माण इकाईयों में कार्यरत हैं।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थानों/खदानों में अन्य राज्यों से श्रमिकों/कर्मचारियों को लाया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुये निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया है।
औद्योगिक संस्थानों/खदानो एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट)श्रमिकों/ कर्मचारियों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों/खदानों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। श्रमिकों/कर्मचारियों के आवागमन कर ड्यूटी को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।
तकनीकी कार्य के लिए अन्य राज्यों से कर्मचारियों को लाया जाना अत्यावश्यक होने पर इसके पूर्व विधिवत जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों/कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या के साथ एवं शिफ्ट वाईस ड्यूटी निर्धारित की जावे। कार्य के दौरान मॉस्क का उपयोग करें, आपस में 02 मीटर की दूरी रखा जावे तथा सेनिटाईजर का उपयोग व साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन किया जावे। प्रत्येक औद्योगिक संस्थानों में क्वारेंटाईन सेन्टर स्थापित होना अनिवार्य है। यदि कोई श्रमिक/ कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण होता है तो उसे आईसोलेशन में रखने के साथ ही समुचित उपचार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित औद्योगिक संस्थान /खदान प्रबंधन/निर्माण इकाई प्रमुख की होगी। शासन द्वारा जारी कोविड-19 के गाईडलाईन/दिशा-निर्देश का पालन करते हुए कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
उपरोक्त कण्डिकाओं/कोविड-19 गाईडलाईन का उल्लंघन करना पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
 

बाहर से आने वाले ड्राइवर प्लांट व खदान के अंदर ना करें प्रवेश-कलेक्टर श्री भीम सिंह
Posted Date : 10-May-2021 6:08:00 pm

बाहर से आने वाले ड्राइवर प्लांट व खदान के अंदर ना करें प्रवेश-कलेक्टर श्री भीम सिंह

ट्रांसपोर्टर एवं खदान संचालकों की ली गई बैठक
रायगढ़, 10 मई2021/ कलेक्टर भीम सिंह ने सोमवार को जिले के ट्रांसपोर्टर, खदान एवं उद्योग के अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली। इस दौरान उन्होंने लोडिंग अनलोडिंग के दौरान बाहर से आने वाले ड्राइवर को प्लांट में प्रवेश नहीं देने और कोविड प्रोटोकोल का पालन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहां की वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण काफी फैला हुआ है। इसमें एक कारण कंपनी, खदान में बाहर से आने वाले मजदूर सहित लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले बाहर से आने वाले ड्राइवर्स द्वारा गाइडलाइन्स का समुचित पालन नही करना है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों से बाहर से आने वाले ड्राइवरों से दूरी बनाए रखने और कंपनी में सीमित समय में लोडिंग अनलोडिंग कार्य करते हुए ड्राइवरों को अपने वाहनों में ही रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी कंपनी को अपने परिक्षेत्र में क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने सभी कंपनी के अधिकारियों से लोडिंग अनलोडिंग की प्रक्रिया, प्राइमरी कांटेक्ट आदि की जानकारी ली। सभी कंपनियों ने लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ड्राइवर को वाहनों में ही रखने, थर्मल स्कैन, सैनिटाइजेशन व मास्क लगाने आदि की पालन कराने की बात कही। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने खनिज विभाग के अधिकारियों को खदानों की व्यवस्थाओं की जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी ट्रांसपोर्टरों को अपने-अपने ड्राइवर के स्वास्थ्य की जानकारी रखने और लक्षण आने पर उन्हें होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए। बैठक में ज्वाइंट कलेक्टर श्री सुमित अग्रवाल सहित खनिज विभाग के अधिकारी और बड़े उद्योग व खदानों के अधिकारी जुड़े हुए थे।
 

ऑनलाईन मदिरा की होम डिलिवरी विक्रय करने की मिली अनुमति
Posted Date : 10-May-2021 6:06:50 pm

ऑनलाईन मदिरा की होम डिलिवरी विक्रय करने की मिली अनुमति

प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगी होम डिलिवरी
रायगढ़, 10 मई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने लॉकडाउन अवधि में आगामी आदेश पर्यन्त तक अवैध मंदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं धारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित डिलिवरी बॉय के माध्यम से मदिरा की ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था हेतु जिले के चिन्हांकित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को 10 मई 2021 से प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक केवल ऑनलाईन मदिरा की होम डिलिवरी विक्रय करने की अनुमति प्रदान की है। जिसमें मदिरा की काउंटर विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
 

कोविड प्रोटोकॉल और होम आइसोलेशन गाइडलाइन का करें अनिवार्य रुप से करें पालन-कलेक्टर श्री भीम सिंह
Posted Date : 10-May-2021 6:06:39 pm

कोविड प्रोटोकॉल और होम आइसोलेशन गाइडलाइन का करें अनिवार्य रुप से करें पालन-कलेक्टर श्री भीम सिंह

कलेक्टर भीम सिंह ने ली सभी ग्राम सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों की बैठक
रायगढ़, 10 मई2021/ कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल एवं होम आइसोलेशन गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन कराना होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, पंच, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
उक्त बातें कलेक्टर श्री भीम सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी ग्राम सरपंच, ग्राम सचिव एवं रोजगार सहायक से कही। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में रायगढ़ जिला कोरोना संक्रमण की दृष्टि से एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। यहां 100 टेस्ट में से 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए यह समय बड़ा ही कठोर कदम उठाने का समय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें शासन द्वारा जारी गाइडलाइन ही अनुसार शादी के लिए सिर्फ 10 लोगों की अनुमति होगी। इसी तरह अंत्येष्टि एवं दशगात्र कार्यक्रम में भी 10 लोगों की उपस्थिति ही मान्य किया गया है। इससे ज्यादा की उपस्थिति पर संबंधित के खिलाफ  एफआईआर करने जैसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायकों को अपने-अपने क्षेत्र के होम आइसोलेटेड मरीजों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेटेड परिवार के एक भी सदस्य घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, यह सुनिश्चित करना होगा, उन्हें राशन, सब्जी इत्यादि भी होम डिलीवरी के माध्यम से लेना होगा। इसी तरह होम आइसोलेटेड मरीजों के घर से कोई भी तालाब में स्नान नहीं करेगा। मरीजों के घरों में निस्तारी की व्यवस्था नहीं है तो वे अलग से बाल्टी मग्गा लेकर ऐसे जगह पर स्नान करेंगे जहां से पानी तालाब में आकर ना मिले। इस दौरान कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आने वाले अक्षय तृतीया को विवाह मुहूर्त होने के कारण अधिकांश विवाह होने और लेकिन इसमें सिर्फ 10 लोगों को ही अनुमति देने और निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि विवाह एवं दशगात्र में शामिल होने वालों का आधार कार्ड, फोटो सहित संपूर्ण जानकारी के साथ अनुमति लेनी होगी। विवाह व दशगात्र में शामिल होने वालों का दो दिन पूर्व कोविड टेस्ट में नेगेटिव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी। नेगेटिव प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में उन्हें विवाह या दशगात्र में शामिल की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान भी विवाह एवं दशगात्र में शामिल होने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। शासन द्वारा जारी इस नियम का सभी ग्राम पंचायत सरपंच, पंच, ग्राम सचिव और रोजगार सहायक को कड़ाई से पालन कराना होगा।
इस दौरान कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। उन्होंने 45 वर्ष ऊपर आयु वालों को टीका लगवाने और 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी टीका अनिवार्य रूप से लगाने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों का उदाहरण देते हुए वैक्सीनेशन से संबंधित दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देते हुए कोरोना टीका आवश्यक रूप से लगवाने की बात कही। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग और गाइडलाइन के गंभीरता से पालन करने पर ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। बैठक में सभी जनपद सीईओ, ग्राम सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक ने भाग लिया।
अधिक केस और कम केस वाले पंचायतों के सरपंच से की गई चर्चा
कलेक्टर श्री भीम सिंह ने ब्लॉक के अंतर्गत कम केस आने वाले ग्राम पंचायत और ज्यादा केस आने वाले ग्राम पंचायत जैसे बड़े नवापारा, टीमरगढ़ा, मौहापाली, उलखर, बार, तेंदूमुड़ी, धाप, पचेड़ा, रूपकेड़ा, कुड़ुमकेला, बड़े हरदी, राजपुर के सरपंच और सचिव से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कम केस आने वाले ग्राम पंचायतों के कार्यप्रणाली को अन्य ग्राम पंचायत में लागू करने की बात कही। इसी तरह ज्यादा केस आने वाले ग्राम पंचायतों को कोविड गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने, मास्क लगाकर ही बाहर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन करने संबंधित कार्य को अपनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने मनरेगा के कार्यों के दौरान भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात कही। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ग्राम सचिव को मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। इस पर सभी ग्राम सचिव कार्य करें।
बाहर से आने वालों को रखना होगा क्वॉरेंटाइन सेंटर में
बैठक में कलेक्टर श्री भीम सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों को क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने और बाहर से आने वाले सामान्य व्यक्तियों को भी 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने इस नियम का कड़ाई से पालन करने की बात कही। इसी तरह यदि किसी घर में एक भी पॉजिटिव आता है तो पूरे परिवार को मितानिन के माध्यम से कोरोना की दवाई उपलब्ध कराने और दवाई खाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेटेड मरीजों को ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल मापने की भी बात कही।