रायगढ़। 1 जुलाई से नवीन कानून संहिताओं के तहत न्यायपालिका, पुलिस कार्यों का क्रियान्वयन करेगी। नवीन कानून लागू होने पर जिला पुलिस “क्रियान्वयन उत्सव” के रूप में मना रही है जिसका उद्देश्य लोगों को नवीन कानून की जानकारी देना और लोगों को उनके अधिकारों को बताना है। इसी परिपेक्ष्य में पुलिस सामुदायिक भवन, रायगढ़ में नवीन अपराधिक कानून पर आधारित क्रियान्वयन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस द्वारा किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेया गोयल ने की। मंच पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी, पूर्व सभापति नगर निगम सुरेश गोयल, जनप्रतिनिधि मुकेश जैन मंचासीन रहे।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बताया कि नये कानून प्रणाली में तीव्र और सुगमता से न्याय मिलेगा। कानून नागारिकों को सुरक्षा देने का कार्य करता है इसलिए सभी को कानून में हुए बदलाव को जानना आवश्यक है। नवीन कानून प्रणाली में प्रतीकात्मक बदलाव आएगा सरलता, सुगमता और तीव्र निपटारे की ओर अग्रसर है। कानून सुरक्षा देने वाली रही है और कानून में बदलाव सुरक्षा देने वाला सिद्ध होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उपस्थित गणमान्य नागरिकों, मीडिया के माध्यम से नवीन कानून का प्रचार प्रसार करना है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने बताया कि नये कानून में हुए बदलाव के उपलक्ष्य में जिला पुलिस लगातार विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जिला पुलिस इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नये कानून और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। आज से लागू नवीन कानून के उपलक्ष में सभी थाना में अलग-अलग कार्यक्रम रखे गये हैं। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को नवीन कानून के संबंध में जागरूक करना है।
एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने नवीन कानून में हुए संशोधन की जानकारी देते हुए बताएं कि भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता होगी, इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से जाना जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होगी। उन्होंने नए कानून में हुए महत्वपूर्ण संशोधन व जोड़ी गई नवीन धाराओं की जानकारी उपस्थित व्याक्तियों से साझा कर बताएं कि नए कानून के तहत अब eFIR सूचना के माध्यम से फिर दर्ज कराई जा सकते हैं जिसके बाद तीन दिवस के भीतर रिपोर्टकर्ता को थाने आकर रिपोर्ट/आवेदन पर साइन करना होगा। पुलिस अपनी कार्यवाही की जानकारी रिपोर्टकर्ता को देने का प्रावधान है।चिकित्साधिकारी को पीएम रिपोर्ट समय सीमा में उपलब्ध कराना होगा।
कार्यक्रम में आईयूसीएडब्ल्यू डीएसपी अनामिका जैन ने बताया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कानून में पूर्व से ही सख्त प्रावधान है। नवीन कानून के तहत भी पीड़ितों के आयु अनुसार कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। नये कानून में महिला और बालको संबंधी अपराधों में दंड और सख्त किये गये हैं। ऐसे अपराधों में जांच समय सीमा में पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत करना होगा, फारेंसिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, मीडिया बंधुओं के साथ थाना कोतवाली, रक्षित केंद्र, महिला सेल के स्टाफ उपस्थित थे।
इसी प्रकार सभी थानों में पुलिस ने क्रियान्वयन उत्सव मनाया। जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकों, कोटवार, महिला सहायता समूह की सदस्यों व आम नागरिकों को नवीन कानून की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दिया।
रायगढ़। 01 जुलाई 2024 से लागू नवीन धाराओं के तहत रायगढ़ जिले के थाना जूटमिल में प्रथम अपराधिक मामला सड़क दुर्घटना का दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार आज सुबह रिपोर्टकर्ता सुनील भास्कर पिता जवाहर भास्कर निवासी सरसिंवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल मुकाम छोटे भंडार पुसौर द्वारा थाना जूटमिल में उसके रिस्तेदार (साढू) सुभाष नारंग निवासी ग्राम रामभांठा सरसिंवा के एक्सीडेंट की जानकारी देकर रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि सुबह इसकी साली प्रीति नारंग मोबाइल पर कॉल कर बताई कि आज सुबह अपने पति सुभाष नारंग, बच्चों के साथ मोटरसाइकिल में गांव से रायगढ़ आ रहे थे। कोड़ातराई और पटेलपाली के मध्य सुबह करीब 07:15 बजे से सामने से आ रहे एक एचएफ डीलक्स मोटर सायकल के चालक द्वारा तेज और लापरवाही चलते हुए सामने से ठोंकर मार कर भाग गया जिससे तीनों बाइक समेत नीचे गिर गए। दुर्घटना से पति (सुभाष नारंग) को चोटें आई है जिन्हें आर.एल. अग्रवाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। थाना जूटमिल में दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल के चालक पर अपराध क्रमांक 314/2024 धारा 281, 125(ए) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूर्व में सड़क दुर्घटना के इस अपराध में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 279, 337 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता था।
इसी प्रकार पूर्व में आकस्मिक मौत की मृत्यु की सूचना पर धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग पंजीबद्ध किए जाते थे। आज थाना लैलूंगा और कापू में आकस्मिक मौत की सूचना पर धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया है l वहीं घरेलू मारपीट झगड़ा की शिकायत पर थाना प्रभारी पुसौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126, 135(3) के तहत अनावेदक के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है जिसे पूर्व में धारा 151, 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत की जाती थी।
रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रामगोपाल करियारे, एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर खरसिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 01/07/24 को स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम ठाकुरदिया खरसिया में नवीन आपराधिक कानून 2023 पर आधारित सेमिनार “दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया प्रभात पटेल, थाना प्रभारी खरसिया कुमार गौरव साहू एवं वक्ता के रूप में आमंत्रित अधिवक्ताओं ने नवीन कानून के संबंध में कार्यक्रम में उपस्थित नगरवासियों को विस्तार से जानकारी दिया गया और नवीन कानून में नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण राठौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में खरसिया क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु एवं करीब 300 की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे जिन्होंने नवीन कानून संहिताओं की जानकारी ली और इसे लाभकारी बताए।
रायगढ़। दिनांक 30 जून 2024 को जिला पुलिस में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण डनसेना थाना भूपदेवपुर, प्रधान आरक्षक दौलत सिंह सिदार रक्षित केंद्र और आरक्षक फुलजेंस एक्का रक्षित केंद्र रायगढ़ अपनी 62 वर्ष अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हुए जिन्हें आज पुलिस सामुदायिक भवन में आयोजित “क्रियान्वयन उत्सव” कार्यक्रम दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा शाल, श्रीफल, मोमेंटो व पुष्प माला के साथ स्वागत करते हुए, उनके भविष्य के लिये मंगल कामना की गयी। डीएसपी अनामिका जैन ने उन्हें उनके अनुभव के आधार पर अपने साथियों का मार्गदर्शन बनने की सलाह दी और रिटायरमेंट के बाद जीवन की नई परी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दिया गया। डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और पुलिस परिवार को आगे भी उनका ही परिवार बताएं और जब भी किसी प्रकार की समस्या हो तो मिलकर अपनी समस्याओं का निदान पाने कहा गया। शुरुआत कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के स्वस्थ एवं दीर्घायु की शुभकामनाएं दिया गया।
रायगढ़। रायगढ़ जिले में छूटे हुए लोगों के आयुष्मान कार्ड निर्माण का काम तेजी से जारी है। पिछले एक माह में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान चला कर 30 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य और पंचायत विभाग जमीनी स्तर पर मुहिम चला रहा है। गांव-गांव में कैंप लगाकर छूटे हुए लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रतिदिन विकासखंडवार कार्ड निर्माण के कार्य की प्रगति की मॉनिटरिंग की समीक्षा की जा रही है। जिसका परिणाम रहा कि 30 हजार लोगों से संपर्क कर आयुष्मान कार्ड का निर्माण कर लिया गया है।
कलेक्टर गोयल ने पूरे जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य को मिशन मोड में करने के निर्देश दिए है। जिस पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव द्वारा जिले के विभिन्न विकासखण्ड में दौरा कर आयुष्मान कार्ड प्रगति की समीक्षा कर रहे है। इसके साथ ही कम प्रगति वाले क्षेत्रों में विशेष प्लानिंग कर लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लॉकवार गांवों में नियमित रूप से शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे है। जिसके तहत जून माह में विकासखण्ड पुसौर में 2020, रायगढ़ में 3641, खरसिया में 3231, तमनार में 3140, घरघोड़ा 1999, लैलूंगा 4650, धरमजयगढ़ 12609 इस तरह कुल 31 हजार 290 आयुष्मान कार्ड बनाए गए है। इस तरह जिले में अब तक कुल 9 लाख 13 हजार 644 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके है। कलेक्टर गोयल ने शेष हितग्राहियों का शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु निर्देशित किया है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा निम्न एवं गरीब तबके के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या कराने आयुष्मान कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत शासन के निर्देशानुसार सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (एसईसीसी)अंतर्गत परिवार एवं अंत्योदय व प्राथमिकता के क्रियाशील राशन कार्डधारी परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। योजनान्तर्गत शासकीय जिला चिकित्सालय रायगढ़ या किसी पंजीकृत चिकित्सालयों में योजना के निर्धारित चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से भर्ती होने की स्थिति में प्रतिवर्ष (फैमिली फ्लोटर आधार पर) प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के नि:शुल्क इलाज प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।
आयुष्मान कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
जिले के जनसामान्य राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त अन्य कोई भी शासकीय पहचान पत्र एवं मोबाईल नंबर के साथ नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या शिविर में उपस्थित होकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हेल्प लाईन नंबर 104 में संपर्क कर सकते है।