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ओम बिरला चुने गए लोकसभा स्पीकर, ध्वनि मत से हुआ फैसला; आसन तक लेकर गए मोदी-राहुल
Posted Date : 26-Jun-2024 11:05:09 pm

ओम बिरला चुने गए लोकसभा स्पीकर, ध्वनि मत से हुआ फैसला; आसन तक लेकर गए मोदी-राहुल

नई दिल्ली ,। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है। पिछले दो दिनों की कार्यवाही में निर्वाचित सांसदों ने सदन के सदस्यता की शपथ ली थी। साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। एनडीए की तरफ से ओम बिरला और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश को उतारा गया था। आज स्पीकर का चुनाव हुआ। जिसमें ओम बिरला स्पीकर चुने गए। संसद में ध्वनिमत से ओम बिरला को स्पीकर चुना गया है। अब ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर होंगे। इससे पहले भी वही लोकसभा स्पीकर थे। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि बीजेपी से लगातार दूसरी बार एक ही व्यक्ति का स्पीकर चुने जाने का ये पहला मौका होगा। 
 इसके बाद पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर ओम बिरला को उनके आसन तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने ओम बिरला को जीत की बधाई दी। इस दौरान संसद में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे सदन की ओर से आपको बधाई। दूसरी बार स्पीकर बनना नया रिकॉर्ड है। आप नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। ओम बिरला हम सभी को मार्गदर्शित करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार स्पीकर बने हैं।

 

शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका, सीबीआई को मिली 3 दिनों का रिमांड
Posted Date : 26-Jun-2024 11:04:48 pm

शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका, सीबीआई को मिली 3 दिनों का रिमांड

नई दिल्ली ,। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। हालांकि, सीबीआई ने पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को तय की गई है।
बता दें कि बुधवार सुबह केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया कि जिस कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, उसका ना महज अरविंद केजरीवाल हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका भी निभाई थी।
सीबीआई ने कहा कि वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आमना-सामना कराकर पूछताछ करना चाहते हैं, जिसे देखते हुए उनकी हिरासत जरूरी है। इसके अलावा, सीबीआई ने दावा किया कि जांच जारी है, जुलाई तक पूरी हो जाएगी। वहीं, सीबीआई ने दावा किया कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर सारा दोष मढ़ा है, लेकिन केजरीवाल ने अदालत में कहा कि उन्होंने सिसोदिया को निर्दोष बताया है। उन्होंने सिसोदिया पर इस मामले में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। सीबीआई ने बुधवार सुबह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उनका शुगर लेवल अचानक डाउन हो गया, जिसके बाद उन्हें अलग कमरे में ले जाकर चाय और बिस्कुट खिलाई गई।
उधर, पति अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद सुनीता केजरीवाल कोर्ट पहुंची। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें कहा, 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद तुरंत ईडी ने स्टे लगा दिया। अगले ही दिन सीबीआई ने उन्हें आरोपी बना दिया। आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।
बता दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत की ओर से जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ने इसके विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मिली जमानत पर स्टे लगा दिया। यही नहीं, कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा था कि फैसला देते वक्त कोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों का ढंग से अध्ययन नहीं किया।

 

श्री हरमंदिर साहिब में योग करने वाली अर्चना को पंजाब पुलिस ने भेजा नोटिस, 7 दिन में पेश होने को कहा
Posted Date : 26-Jun-2024 11:04:28 pm

श्री हरमंदिर साहिब में योग करने वाली अर्चना को पंजाब पुलिस ने भेजा नोटिस, 7 दिन में पेश होने को कहा

अमृतसर ,। विश्व योग दिवस के दिन पंजाब के अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब (श्री दरबार साहिब) में जाकर योग करने वाली अर्चना मकवाना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली अर्चना मकवाना को अमृतसर पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया है।
अमृतसर पुलिस द्वारा जारी नोटिस में अर्चना को वहां की पुलिस के सामने 7 दिन के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर पंजाब पुलिस उसे वडोदरा (गुजरात) से गिरफ्तार कर सकती है। एसजीपीसी की शिकायत के आधार पर अमृतसर में अर्चना मकवाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में अमृतसर पुलिस द्वारा पहले अर्चना मकवाना के खिलाफ दर्ज किए गए मामले की जांच की जाएगी। उसके बयान दर्ज होंगे और उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अर्चना को ऐसे में पंजाब पुलिस द्वारा नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा गया है। जिसमें साफ कहा गया है कि वह पुलिस के सामने आकर अपना बयान दर्ज कराएं।
अर्चना मकवाना को इससे पहले जान से मारने की धमकी भी इस पूरे मामले को लेकर मिल चुकी है। जिसको लेकर वडोदरा पुलिस की तरफ से उसे सुरक्षा मुहैया कराई गई है। जिसके लिए उसने वडोदरा पुलिस का सोशल मीडिया के जरिए धन्यवाद भी किया था।
वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अर्चना मकवाना ने पूरे समाज से माफी मांगी है और कहा है कि वह किसी भी गुरुद्वारे में नहीं जाएंगी। अर्चना वीडियो में कहती सुनी जा सकती हैं कि मेरे खिलाफ पंजाब पुलिस में एफआईआर हो चुकी है। मैंने गलत सोच के साथ कुछ भी नहीं किया था। मेरी सोच थी कि पंजाब के लोगों के मन में भी योग को लेकर कुछ विचार जगे। मैंने बस इसी सोच के साथ वहां योग किया। जिसने उस समय मेरी तस्वीर निकाली, वह भी सरदार जी ही थे। लेकिन, उन्होंने भी नहीं बताया कि मैं गलत कर रही हूं। फिर भी किसी की भावना को मेरी वजह से ठेस पहुंची या किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं था। ऐसे में कृपया इसको धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, मैं सबसे हाथ जोडक़र यही अपील करती हूं। क्योंकि, इसकी वजह से मुझे जान से मारने से लेकर ना जाने कितनी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं।
बता दें कि अर्चना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह भी कहा कि किसी भी मीडिया चैनल को वह इस मामले को लेकर कोई इंटरव्यू और बयान नहीं देंगी क्योंकि उसकी बातों को तोड़-मरोड़ कर मीडिया पेश करेगी और उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। ऐसे में मीडिया के जो लोग उससे इस मामले में बयान या इंटरव्यू के लिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं, वह ऐसा करना बंद कर दें।

 

आकाशीय बिजली ने जमकर ढाया कहर, चपेट में आने से एक महिला समेत दो की मौत, 5 झुलसे
Posted Date : 26-Jun-2024 11:03:05 pm

आकाशीय बिजली ने जमकर ढाया कहर, चपेट में आने से एक महिला समेत दो की मौत, 5 झुलसे

मीरजापुर । मानसून की पहली बरसात ने जमकर पानी बरसाते हुए गर्मी से लोगों को राहत जरूर दिया है लेकिन उमस बरकरार होने से लोग पसीने से लथपथ नजऱ आएं हैं। दूसरी ओर आकाशीय बिजली ने भी जमकर कहर ढाया है। जिले के अलग-अलग हिस्सों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला समेत दो की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग झुलसे होने बताते जा रहें हैं। सभी झुलसे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आकाशीय बिजली से हताहतों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। पहली घटना विंध्याचल कोतवाली के गोपालपुर मडग़ुड़ा गांव की बताई जा रही है, जहां एक पुरुष की मौत हुई है। जबकि दूसरी घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में घटित होनी बताई जा रही है जहां महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कोल्हुआ गांव निवासिनी देवी 30 वर्ष घर में सोई थी। अचानक देर रात तेज चमक गरज के साथ बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से चपेट में आ गई। बच्चों के शोर मचाने पर परिजन आनन-फानन में महिला को मंडलीय अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने देखने के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। इसी प्रकार गंगहरा कलां गांव निवासी सुरेंद्र कुमार दुबे पुत्र राज नारायण दुबे के घर के सामने यूकेलिप्टस के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई जिसकी चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। कोल्हुआ गांव निवासिनी मृतक महिला के दो पुत्र एक पुत्री हैं। जिगना थाना क्षेत्र के गौरा इण्डियन बैक के बगल में आकाशीय बिजली गिरने से राजाराम हरिजन की दो भैसों की मौत हो गई है। जबकि ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बबुरा रघुनाथ सिंह गांव के किरका मोहल्ला में मंगलवार की देर रात गरज चमक के साथ हो रही बारिश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पशुपालक की खूंटे से बंधी दो भैंसों की मौत होनी बताई जा रही है।
ड्रमंडगंज संवाददाता के अनुसार ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बबुरा रघुनाथ सिंह गांव के किरका मोहल्ला में बुधवार  रात के करीब 2 बजे गरज चमक के साथ हो रही बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। किरका मोहल्ला निवासी पशुपालक पूल्लू कोल अपने घर के सामने मड़हे में अपनी चार भैंस बांधे हुए थे कि मंगलवार देर रात तीन बजे के करीब गरज चमक के साथ हो रही बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो दुधारू भैंसों की मौत हो गई। पशुपालक की पत्नी रामरती ने तेज गर्जना के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने पर घर से बाहर आकर देखा तो दो भैंसों की मौत हो चुकी थी। पशुपालक पूल्लू कोल ने बताया कि दोनों दुधारू भैंस का दूध बेचकर घर परिवार का गुजर बसर करता था। दोनों भैंस की अचानक मौत होने पर परिवार पर आफत की बिजली गिर पड़ी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रधानपति पुंडरीक सिंह मोनू ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस पशुचिकित्साधिकारी व हल्का लेखपाल को देते हुए पशुपालक को शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया।

 

61 स्टेशनों पर खुलेंगे प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र के स्टॉल, रेलवे का फैसला
Posted Date : 25-Jun-2024 9:54:01 am

61 स्टेशनों पर खुलेंगे प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र के स्टॉल, रेलवे का फैसला

नई दिल्ली  । भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों को आसानी से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 61 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसका मकसद करोड़ों यात्रियों को इमरजेंसी के दौरान रेलवे स्टेशन पर सस्ती कीमत पर दवाएं मिल सके है। पिछले कुछ महीनों में 50 स्थानों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सफलतापूर्वक कार्य शुरू कर चुके हैं। इन 50 केंद्रों में पूर्व मध्य रेलवे में पटना जंक्शन, दरभंगा और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं।
अब इस पहल की सफलता और लोगों के उत्साह को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 61 अन्य स्थानों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र के स्टॉल खोलने का निर्णय लिया है। इनमें बिहार के आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा एवं भागलपुर स्टेशन शामिल हैं। जहां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे।
इन स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के स्टॉल खोलने के इच्छुक लोगों से निविदा आमंत्रित किए जा चुके हैं। चयनित निविदाकर्ता को अगस्त के पहले सप्ताह तक आउटलेट का निर्माण पूरा करते हुए सौंप दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाइयां भी मिलेगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। जिससे स्वास्थ्य देखभाल में जेब से होने वाले खर्चे को कम किया जा सके।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत विभिन्न उत्पादों में 1963 दवाइयां और 293 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक्स, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक, गैस्ट्रो-आंत्र संबंधी दवाइयां, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि को कवर करते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में कई आयुर्वेदिक उत्पादों को भी शामिल किया गया है और यह लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हैं।

 

अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Posted Date : 25-Jun-2024 9:14:46 am

अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली । दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सुधीर जैन ने कहा कि दस्तावेजों और तर्कों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
20 जून को दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी तुरंत अगले ही दिन हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसने अंतिम आदेश आने तक आदेश पर रोक लगा दी। अब न्यायमूर्ति जैन ने अपने अंतिम आदेश में कहा है कि निचली अदालत की अवकाश पीठ ने सारे तथ्यों को ठीक से नहीं देखा। उसे जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए ईडी को समान अवसर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अन्य तर्कों पर रोस्टर बेंच द्वारा विचार किया जाएगा।
ईडी ने निचली अदालत में आदेश की घोषणा के बाद जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे की मोहलत मांगी थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की वेकेशन बेंच के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दलील दी थी। उन्होंने तर्क दिया था, मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत का विरोध करने का भी अवसर नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा, मैं मांग कर रहा हूं कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमें मामले पर बहस करने का पूरा अवसर नहीं दिया गया। मैं पूरी गंभीरता के साथ यह आरोप लगा रहा हूं। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए रोक लगाने के अनुरोध का विरोध किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए। रिहाई पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा, जमानत आदेश लागू नहीं होगा। हमने अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। आप जितना चाहें बहस कर सकते हैं।