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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से मांगा पूरा हिसाब
Posted Date : 15-Feb-2019 11:24:56 am

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से मांगा पूरा हिसाब

0-200 करोड़ जमा करने के दिए निर्देश  
नई दिल्ली ,15 फरवरी । रियल स्टेट क्षेत्र के बड़े कारोबारी आम्रपाली ग्रुप को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक 200 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश  दिए है। बता दें आम्रपाली ग्रुप ने जो अब तक लोन और एडवांस लिया है उसके एवज में  कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में कंपनी की तरफ से हलफनामा मांगा और पूछा कि वह बताये कि अब तक किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए गए हैं और किस कंपनी के कौन-कौन डायरेक्टर हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
बता दें, आम्रपाली ग्रुप पर हजारों खरीदारों के फ्लैट नहीं देने का आरोप लग रहा है। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में इस ग्रुप के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स को अटैच करने का आदेश दिया है। आम्रपाली ग्रुप का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 170 टावर का प्रोजेक्ट हैं जिसमें करीब 46 हजार खरीददारों ने यहां निवेश किया है। आम्रपाली ग्रुप का कहना है कि अब तक वह इन प्रोजेक्ट्स में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है।

55 रुपये जमा कराने पर मिलेगी 3000 मंथली पेंशन, आज से लागू होगी योजना
Posted Date : 15-Feb-2019 11:24:20 am

55 रुपये जमा कराने पर मिलेगी 3000 मंथली पेंशन, आज से लागू होगी योजना

नई दिल्ली ,15 फरवरी । असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी, ठेले वालों और सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन’ योजना शुक्रवार से औपचारिक रुप से लागू हो जाएगी।केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि हाल में बजट में घोषित की गयी इस योजना से असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 42 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
इसके दायरे में घरेलू कामगार, फेरीवाले, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता, सिर- पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूर, ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, मोची, कूड़ा कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, चाय बेचने वाले, पान की दुकान वाले, स्वरोजगार रत लोग, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हस्तकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर तथा बैंड बाजा बजाने वाले, मीडिया क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। इस योजना में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आय 15 हजार रुपए प्रति माह तक है और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं।
इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए का भुगतान करना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अंशधारकों से ली जाने की राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। यह ‘परिवार पेंशन’ होगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात् उसके जीवन साथी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंशधारक कर्मचारी तथा अन्य आयकरदाता लोगों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान- धन योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। 

सैमसंग का गैलेक्सी टैब एक्टिव2 टैबलेट लांच, कीमत 50,990 रुपये
Posted Date : 15-Feb-2019 11:23:40 am

सैमसंग का गैलेक्सी टैब एक्टिव2 टैबलेट लांच, कीमत 50,990 रुपये

नई दिल्ली ,15 फरवरी । सैमसंग ने गुरुवार को टैबलेट श्रेणी में नई पेशकश -ज्गैलेक्सी टैब एक्टिव2ज् लांच किया, जो मिलिट्री ग्रेड के डिजायन और मजबूती से लैस है और इसकी कीमत 50,990 रुपये रखी गई है। इस डिवाइस में उन्नत टच के अलावा पोगो पिन दिया गया है। पोगो पिन एक डिवाइस है, जो कई डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट और चार्ज कर सकता है या फिर बड़ी आसानी से किसी लैपटॉप और कीबोर्ड को डिवाइस से जोड़ सकता है।
इसके अलावा इसमें 4,450 एमएएच की रिप्लेसेबल बैटरी, मजबूत एस-पेन, बॉयोमीट्रिक अथॉन्टिकेशन और सैमसंग का सिक्योरिटी प्लेटफार्म -नॉक्स दिया गया है, जो मालवेयर और हैकर्स से संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखता है।सैमसंग इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (आईटी और मोबाइल एंटरप्राइज बिजनेस) सुकेश जैन ने कहा, सैमसंग च्गैलेक्सी टैब एक्टिव2ज् एक मजबूत डिवाइस है, जिसे आईटी दृष्टिकोण से प्रबंधित करना आसान है, यह विशिष्ट कार्यालय उपयोग के दायरे से परे भी मोबाइल वर्कफ्लोज को बेहतर बनाने के लिए फीचर्स और विशेष रूप से डिजायन की गई एक्ससेरीज मुहैया कराता है।
इस डिवाइस को एमआईएल-एसटीडी-810जी और आईपी68 सर्टिफिकेशन मिला है और दक्षिण कोरियाई दिगग्ज का दावा है कि यह वाइब्रेशंस, दुर्घटनावश गिरने, बारिश, धूल, अत्यधिक गर्मी से बिल्कुल सुरक्षित हैं और 30 मिनट तक 1.5 मीटर गहरे पानी में रहने पर भी खराब नहीं होता। यह डिवाइस मार्च के मध्य से बाजार में उपलब्ध होगा। 

एलआईसी में फंस सकता है आपका पैसा
Posted Date : 14-Feb-2019 11:09:46 am

एलआईसी में फंस सकता है आपका पैसा

नई दिल्ली ,14 फरवरी । भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पॉलिसी धारकों के लिए एक ध्यान देने वाली खबर है। अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, तो आपको जल्द से जल्द एक काम करना होगा, नहीं तो आपका पूरा पैसा फंस सकता है। आपको समय रहते अपनी एलआईसी पॉलिसी को अपने बैंक खाते से लिंक कराना होगा। पहले पॉलिसी धारक को एलआईसी चेक भेजकर पूरा भुगतान करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया है। अब एलआईसी पॉलिसी से संबंधित रकम का भुगतान पॉलिसी होल्डर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ऐसे में अगर आपने भी अब तक अपनी पॉलिसी में अपना बैंक खाता नंबर लिंक नहीं करवाया है, तो बिना देर लगाए ये काम कर लें।
खास बात ये है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे पॉलिसी धारक हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिसी को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़े हैं। ऐसे पॉलिसी धारकों की पेमेंट को कंपनी ने रोकना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि एलआईसी पॉलिसी के साथ बैंक अकाउंट जुड़वाने का तरीका बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक या बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की फोटोकॉपी नजदीकी एलआईसी ब्रांच में जमा करवानी होगी। ऑफिस में आपको एनईएफटी (एवईएफटी) मैंडेट फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ आप कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी अटैच कर जमा करा दें। इसके 1 हफ्ते बाद आपकी पॉलिसी आपके बैंक अकाउंट से जुड़ जाएगी। इसके बाद एलआईसी से मिलने वाला कोई भी पैसा सीधे आपके अकाउंट में आएगा।
बता दें कि देश के बाकी विभागों की तरह एलआईसी भी डिजिटल होने की ओर कदम बढ़ा रही है। 1 मार्च 2019 से ऑटोमेटेड एसएमएस के जरिए पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम से जुड़ी जानकारी देगी। प्रीमियम बकाया होने पर रिमाइंडर एसएमएस के जरिए ही दिया जाएगा। यदि आपको यह एसएमएस मिला है तो समझ जाएं कि आपका नंबर एलआईसी में रजिस्टर्ड है। वहीं यदि आपको एसएमएस नहीं मिला तो समझ जाएं कि आपका नंबर या तो रजिस्टर्ड नहीं है या अपडेट नहीं है। ऐसे में जल्द ही आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करावा लें।

जीएसटी परिषद बैठक 20 फरवरी को, सीमेंट पर कर घटाने पर होगी चर्चा
Posted Date : 14-Feb-2019 11:09:17 am

जीएसटी परिषद बैठक 20 फरवरी को, सीमेंट पर कर घटाने पर होगी चर्चा

नई दिल्ली,14 फरवरी । जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की 20 फरवरी को बैठक हो सकती है, जिसमें सीमेंट पर कर की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने पर चर्चा होगी, साथ ही इस बैठक में मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा अंडर-कंस्ट्रकशन (बन रहे) मकानों पर 5 फीसदी जीएसटी और किफायती मकानों पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश पर विचार किया जाएगा। जीओएम ने इससे पहले बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ अंडर-कंस्ट्रक्शन मकानों पर 5 फीसदी जीएसटी और बिना आईटीसी वाले किफायती मकानों पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। 
सीमेंट पर कर की दरों में कमी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इससे सरकार को सालाना 13,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन चुनाव नजदीक आते देख सरकार इसमें कटौती करना चाहती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दरों में कटौती का लाभ लोगों तक पहुंचे, उन्हें कम कीमत में सीमेंट मिले और घरों के दाम में भी कमी आए। सूत्रों ने बताया कि सीमेंट में प्रस्तावित जीएसटी कटौती और जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा जीएसटी परिषद की 20 फरवरी को होनेवाली बैठक के एजेंडे में शामिल है।
जीएसटी परिषद की 20 फरवरी को होनेवाली बैठक से पहले जीओएम की एक बैठक और होगी, उसमें किफायती आवास को फिर से परिभाषित किया जाएगा, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को शामिल किया जा सके और उन्हें 3 फीसदी कर का लाभ मिले। फिलहाल 50 वर्गमीटर तक के कारपेट एरिया वाले घरों को किफायती घर माना जाता है। इसे बढ़ाकर 80 वर्गमीटर किया जा सकता है। 

आरबीआई ने चार बड़े बैंकों पर लगाया पांच करोड़ रुपये का जुर्माना
Posted Date : 14-Feb-2019 11:08:48 am

आरबीआई ने चार बड़े बैंकों पर लगाया पांच करोड़ रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली,14 फरवरी । रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर कुल पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने आज बताया कि इन बैंकों ने राशि के अंतिम इस्तेमाल, दूसरे बैंकों के साथ जानकारी साझा करने, फर्जीवाड़े के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग तथा खातों की पुनर्संरचना के बारे में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।
कॉर्पोरेशन बैंक पर दो करोड़ रुपये तथा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 31 जनवरी को यह आदेश जारी किया था। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश नियामक है और इससे बैंक और ग्राहक के बीच को कोई लेन-देन प्रभावित नहीं होगा।