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सोनिया-राहुल की टैक्स फाईलों की जांच जारी रखने सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
Posted Date : 04-Dec-2018 12:38:14 pm

सोनिया-राहुल की टैक्स फाईलों की जांच जारी रखने सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

0-नैशनल हेरल्ड मामला
नई दिल्ली ,04 दिसंबर । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2011-12 में टैक्स निर्धारण की जांच को जारी रखने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मामले में जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि अंतिम आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को रखी गई है।
राहुल और सोनिया के नैशनल हेरल्ड से जुड़ें इनकम टैक्स मामले में आज की सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई के लिए मामले का नंबर लंच समय होने पर आया, तब दो जजों की बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई 8 जनवरी को करेगें। इस बीच सुप्रीमकोर्ट ने आयकर विभाग को दोहराया कि वह अपनी जांच जारी रख सकते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आयकर विभाग जांच के आधार पर अपना कोई अंतिम निर्णय न ले।
ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता सोनिया और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 2011-12 के अपने टैक्स निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इस केस में कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिज का भी नाम दर्ज है। 
ज्ञात हो कि नैशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला में आवंटित भूखंड धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क कर लिया है। हरियाणा सरकार ने एजेएल को यह जमीन एक बार निरस्त करने के बाद 2005 में फिर से आवंटित की थी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं का नियंत्रण है।

राज्यपाल द्वारा दी गई माफी को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
Posted Date : 04-Dec-2018 12:34:51 pm

राज्यपाल द्वारा दी गई माफी को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

0-चार सियासी हत्या के दोषी की माफ की थी सज़ा
नईदिल्ली,04 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने चार सियासी हत्या के एक दोषी की सजा माफ करने से जुड़े उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक के फैसले को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्यपाल के इस फैसले ने कोर्ट की चेतना को हिलाकर रख दिया है, जिसकी वजह से कोर्ट को मजबूरन इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है.
जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस एमएम शांतनागोडर की पीठ ने कहा कि दोषी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, तो आखिर क्या कारण है कि सिर्फ सात साल की सज़ा काटने के बाद ही उसे छोडऩे का फैसला लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने मार्कंडेय शाही की याचिका को खारिज करते हुए इस बात पर हैरानी जताई और कहा कि राज्यपाल ने कैसे अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किसी ऐसे अपराधी को रिहा करने के लिए किया जो चार हत्याओं का दोषी है. कोर्ट का कहना है कि सिर्फ यही नहीं ये फैसला राज्यपाल द्वारा तब लिया गया है जब उसको मिली सज़ा के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में चल रहा है.
वहीं शाही के वकील अमरेंद्र शरन ने दलील दी कि राज्यपाल अपने द्वारा लिए गए संवैधानिक फैसलों का कारण बताने को बाध्य नहीं हैं, लेकिन इस दलील से कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. कोर्ट ने कहा कि दोषी ज़मानत पर बाहर था उस वक्त उसने चार अलग-अलग आपराधिक मामलों को अंजाम दिया. इस पर शाही के वकील ने दोषी मार्कंडेय शाही के खराब स्वास्थ्य को जमानत की वजह बताई.
ज्ञात हो कि मार्कंडेय शाही ने ये हत्याएं 1987 में की थीं. उस वक्त पूरा पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के नियंत्रण में था. इन दोनों में राजनीतिक विरोध था. जहां ये अपराध किए गए थे वो जगह इस वक्त महाराजगंज जि़ले में पड़ती है.
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सितंबर 2017 में शाही की सज़ा माफ कर दी थी, जबकि एसएसपी और जिलाधिकारी ने शाही को समय पूर्व मुक्त किए जाने की सिफारिश नहीं की थी. ऐसे में राम नाईक ने संविधान में अनुच्छेद 161 के तहत दिए गए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शाही को मुक्त करने का फैसला लिया था.
राज्यपाल के फैसले के खिलाफ महंत शंकरसन रामानुज दास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर शाही का पक्ष लेने का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने राज्यपाल के फैसले का समर्थन किया और कहा कि उनके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार संवैधानिक हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शाही को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया था.

अब हिंडन एयर फोर्स से शीघ्र शुरु होगी हवाई सेवा
Posted Date : 04-Dec-2018 12:29:16 pm

अब हिंडन एयर फोर्स से शीघ्र शुरु होगी हवाई सेवा

0-फरवरी से गोरखपुर, पिथौरागढ़ के लिए भर सकेंगे उड़ान
नई दिल्ली ,04 दिसंबर । नये सत्र के फरवरी माह से अब हिंडन एयर फोर्स स्टेशन से उड़ान भरा जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली के आसपास के स्थानों जैसे पिथौरागढ़, जैसलमेर, गोरखपुर, इलाहाबाद और कन्नूर जैसी जगहों पर उड़ान भर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने यह जानकारी दी। आईएएफ बेस के सिविल टर्मिनल फरवरी के मध्य तक शुरू हो जाएगा।
सरकार की आरसीसए के तहत हिंडन एयरबेस को तैयार किया गया है। मोहपात्रा ने बताया, हिंडन सिविल एनक्लेव के डिवेलपमेंट का काम फरवरी मध्य तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की व्यस्तता को देखते हुए फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंडन एयरपोर्ट से आने वाले वक्त में नई फ्लाइट शुरू होंगी।
आईजीआई के पास कोई खाली स्लॉट उपलब्ध नहीं है इसलिए आरसीएस के तहत आनेवाली नई फ्लाइट को जगह देना वहां संभव नहीं है। आरसीएस के तहत सस्ते किराए में फ्लाइट से सफर के आम लोगों के सपने को पूरा करने की कोशिश है। इसमें प्रति घंटे 2,500 रुपए के अनुसार हर फ्लाइट में कुछ सीटें देने का प्रवाधान है। हिंडन एयरबेस आईजीआई के विस्तार के तौर पर काम करेगा। आईजीआई के टर्मिनल 1 के चौथे रनवे विस्तार में अभी तीन से चार साल का वक्त और लग सकता है। 
हिंडन से शुरुआती फ्लाइट्स उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) -2 आरसीएस स्कीम के तहत उड़ान भरेंगी। लो कॉस्ट कैरियर जिनमें लखनऊ-हिंडन-कोलकाता-जोरहट-हिंडन-भोपाल-ओजर (नासिक) हिंडन और तिरुपति-हुबली-हिंडन शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लाइट्स इंडिगो और कुछ दूसरे नए एयरलाइंस की होंगी।

एस-400 और सीएएटीएसए दोनों का होगा समाधान: मैटिस
Posted Date : 04-Dec-2018 12:28:29 pm

एस-400 और सीएएटीएसए दोनों का होगा समाधान: मैटिस

वाशिंगटन ,04 दिसंबर । अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस को पूरा विश्वास है कि रूस से अरबों डॉलर कीमत की एस400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के फैसले के लिए सीएएटीएसए के तहत भारत पर लंबित प्रतिबंधों के मामले को सुलझाया जा सकता है। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आयीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से सोमवार को पेंटागन के एक संवाददाता ने जब मिसाइल सौदे और अमेरिका से संभावित प्रतिबंधों पर सवाल किया तो, मैटिस ने कहा, ‘‘विश्वास रखें। हम सब सुलझा लेंगे।’’ भारत को सीएएटीएसए के तहत लगने वाले दंडात्मक प्रतिबंधों से बचने के लिए राष्ट्रपति से विशेष छूट की जरूरत होगी। सीएएटीएसए अमेरिका का एक कानून है जिसके तहत अमेरिका के दुश्मन देशों से किसी भी प्रकार की बड़ी रक्षा खरीद करने वाले देशों पर अमेरिका दंडात्मक प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि इन प्रतिबंधों से छूट देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।

ट्रंप ने दिवंगत राष्ट्रपति बुश को दी श्रद्धांजलि
Posted Date : 04-Dec-2018 12:27:59 pm

ट्रंप ने दिवंगत राष्ट्रपति बुश को दी श्रद्धांजलि

वाशिंगटन ,04 दिसंबर । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने दिवंगत राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश को सोमवार की रात वाशिंगटन में श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को प्रार्थनाओं और श्रद्धांजलि देने के लिए फिलहाल वाशिंगटन में यूएस कैपिटोल में रखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी बुश को श्रद्धांजलि देने कैपिटोल पहुंचे थे।

स्पेसएक्स ने 64 उपग्रह एक साथ लांच किए
Posted Date : 04-Dec-2018 12:27:34 pm

स्पेसएक्स ने 64 उपग्रह एक साथ लांच किए

0-अमेरिका ने बनाया नया रिकॉर्ड
वाशिंगटन ,04 दिसंबर । स्पेसएक्स ने फाल्कन9 रॉकेट की मदद से एक साथ 64 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। अमेरिका के लिए यह नया रिकॉर्ड है। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी ने उपग्रहों के प्रक्षेपण में सोमवार को नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए तीसरी बार पुन:चक्रित (रीसाइकिल्ड) बूस्टर का इस्तेमाल कर रॉकेट प्रक्षेपित किया। मस्क की कंपनी प्रक्षेपण के लिए एक ही रॉकेट का बार-बार इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है। कैलिफोर्निया की कंपनी स्पेसएक्स ने ऐसे 30 से ज्यादा बूस्टर धरती पर वापस बुलाए हैं और अब उनका पुन:प्रयोग कर रही है। अतीत में कंपनियां लाखों/करोड़ों डॉलर की लागत से बने रॉकेट के कल-पुर्जों को यूं ही समुद्र में कचरे की तरह बेकार हो जाने देती थी।