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चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर लगा बैन, चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश
Posted Date : 06-Feb-2024 2:26:18 am

चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर लगा बैन, चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश

नई दिल्ली ।  लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अहम निर्देश जारी किया है। निर्देशों में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल नहीं किया जाए। आयोग ने सख्य निर्देश जारी करते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। आयोग ने दलों और उम्मीदवारों की ओर से किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के प्रति अपनी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से अवगत कराया।
चुनाव आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे वे बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में या फिर रैलियों में बच्चे को ले जाना हो। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी यह प्रतिबंध लागू है जिसमें कविता, गीत, बोले गए शब्द, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न का प्रदर्शन शामिल है

 

पेपर लीक दोषियों पर चलेगा मोदी सरकार का चाबुक, 10 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माने वाला बिल पेश
Posted Date : 06-Feb-2024 2:26:00 am

पेपर लीक दोषियों पर चलेगा मोदी सरकार का चाबुक, 10 साल की कैद और 1 करोड़ जुर्माने वाला बिल पेश

नई दिल्ली । पेपर लीक को धंधा बनाने वालों की अब खैर नहीं। मोदी सरकार ऐसा बिल लाई है जिसमें पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस सजा में 5 से 10 साल की कैद और करीब 1 करोड़ जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। द पब्लिक एक्सामिनेशन 2024 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। बिल में पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन साल से पांच साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया, तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट- मेडिकल एवं इंजीनियरिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है।राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक पर चिंता जताई गई थी। पेपर लीक होने या नकल की वजह से लाखों परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 7.36 लाख करोड़ का बजट
Posted Date : 06-Feb-2024 2:25:30 am

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 7.36 लाख करोड़ का बजट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्याथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट सोमवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उन्होंने 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट पेश किया।
बजट का फोकस गांव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है।
इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। धर्मार्थ कार्यों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा कुंभ के लिए ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट है।
इसके अलावा, बजट में बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान है। यह पिछली बार से लगभग दोगुना है।
गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। यह नई योजना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उन्होंने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रूपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उन्होंने कहा कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने कहा कि लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

पीएम मोदी गोवा में 1,330 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास
Posted Date : 06-Feb-2024 2:25:09 am

पीएम मोदी गोवा में 1,330 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास

नई दिल्ली। पीएमओ द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मंगलवार को गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1,330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा का स्थायी परिसर भी है। नवनिर्मित परिसर में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूटोरियल कॉम्प्लेक्स, विभागीय कॉम्प्लेक्स, सेमिनार कॉम्प्लेक्स, प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र, स्टाफ क्वार्टर, सुविधा केंद्र, खेल मैदान और अन्य सुविधाएं जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटरस्पोर्ट्स के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जलक्रीड़ा और जल बचाव गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। इसे 60 टीपीडी गीले कचरे और 40 टीपीडी सूखे कचरे के वैज्ञानिक उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी है।
वह पणजी और रीस मैगोस को जोडऩे वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ एक यात्री रोपवे की आधारशिला रखेंगे। उनके द्वारा दक्षिण गोवा में 100 एमएलडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी।
पीएम मोदी रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1,930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे।

 

हैवानियत : लगातार तीसरी बेटी होने से नाराज दंपत्ति ने 4 महीने की बच्ची को पटक-पटक कर मार डाला
Posted Date : 06-Feb-2024 2:24:27 am

हैवानियत : लगातार तीसरी बेटी होने से नाराज दंपत्ति ने 4 महीने की बच्ची को पटक-पटक कर मार डाला

कोलकाता । बंगाल में एक दंपत्ति ने अपनी ही चार महीने की बच्ची को दीवार पर पटक-पटक कर मार डाला। बताया जा रहा है कि वह उनकी तीसरी लडक़ी थी। घटना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल की है। पीडि़ता की पहचान खदीजा खातून के रूप में की गई है। जबकि, माता-पिता की पहचान रिंटू मंडल और बेलुवारा बीबी के रूप में की गई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना पर सबसे पहले सोमवार की सुबह पीडि़ता की दादी फिरोजा बीबी की नजर पड़ी। उसने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों का बुलाया।
फिरोजा बीबी ने मीडियाकर्मियों को बताया, घटना रविवार रात को हुई लेकिन माता-पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरी रात छिपाए रखा कि बच्ची की मौत हो जाए। मेरा बेटा हमेशा नशे में रहता है। तीसरी लडक़ी के जन्म के बाद से, मेरे बेटे और उसकी पत्नी के बीच रोजाना झगड़ा होता रहता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि झगड़े का ऐसा अंत होगा।
जिला पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि माता-पिता के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है। पीडि़ता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के पीछे का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

 

तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुरक्षित
Posted Date : 06-Feb-2024 2:24:00 am

तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुरक्षित

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर ध्यान दिया कि यादव ने बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक विशिष्ट हलफनामा दायर किया है।
शिकायतकर्ता हरेश मेहता की ओर से पेश वकील ने कहा, आपका आधिपत्य विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पार्टियों के बीच सहमति के बिना कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
पीठ ने कहा, आदेश सुरक्षित है, हम एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे।
पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष यादव के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि के मुकदमे को रद्द कर देगी।
शिकायत तेजस्वी यादव की पिछले साल मार्च में पटना में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ी है। आरोप है कि यादव ने कहा कि ‘आज के समय में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उन्हें इसके लिए माफ भी किया जाएगा।’
अपनी शिकायत में, सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी व अपराध निवारक परिषद नामक संगठन के उपाध्यक्ष मेहता ने आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करती हैं।