छत्तीसगढ़

05-Nov-2018 9:05:21 am
Posted Date

जांजगीर-चांपा : पटाखा फोड़ने के संबंध में दिशा निर्देश जारी

 कलेक्टर श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने कहा है कि दीपावली त्यौहार के  अवसर पर बड़ी संख्या मंे आतिशबाजियां की जाती है एवं पटाखे फोड़े एवं जलाये जाते हैं। जिनसे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार दीपावली त्यौहार के अवसर पर पटाखंे फोड़ने के लिए रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक की सीमा निर्धारित की गई है। क्रिसमस एवं नये नववर्ष के अवसर पर पटाखें फोड़ने के लिए रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक की समय निर्धारित की गई है। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखें का निर्माण एवं बिक्री की अनुमति केवल लायसेंस धारकों को होगी। पटाखों की लड़ियांे का निर्माण, उपयोग और विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है। केवल उन्हीं पटाखंे को बाजार मंे बेचा जा सकेगा जिससे ध्वनि प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि निर्धारित समयावधि के भीतर ही पटाखें फोड़े जाएं यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित थाना प्रभारियांे को दिया गया है।

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