छत्तीसगढ़

03-May-2024 11:23:33 am
Posted Date

ड्रायवर ने क्वालिटी कोयले में गिट्टी और पत्थर की मिलावट कर किया प्लांट में अनलोड

पुसौर पुलिस ने धोखाधड़ी के अपराध में ट्रेलर ड्रायवर को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर
रायगढ़। पुसौर पुलिस द्वारा अडानी पावर प्लांट छोटे भंडार के लिये कुसमुन्डा मांइस, कोरबा से मंगाये गये कोयले में गिट्टी और पत्थर की मिलावट करने वाले ट्रक के ड्रायवर मोहम्मद मंजद निवासी गढ़वा (झारखंड) को आज धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। 
दिनांक 02/05/2024 को थाना पुसौर में अडानी पावर प्लांट छोटे भंडार के कोल मैनेजर दिलबाग सिंह (उम्र 45 साल) निवासी ढ़िमरापुर रोड़ रायगढ़ द्वारा थाना पुसौर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कंपनी अडानी पावर प्लांट छोटे भंडार रायगढ़ को कोयला HC HIMANSHI CONSTRUCTION कंपनी शांति नगर बालको द्वारा कुसमुन्डा माईन्स, कोरबा से उपलब्ध कराती है। कंपनी के आर्डर पर दिनांक 02.05.2024 को ट्रेलर कमांक सी.जी. 11 बी.जे. 6623 में कुसमुंडा माइंस से कोयला लेकर ट्रेलर ड्राइवर अडानी पावर प्लांट छोटे भंडार में लाकर अनलोड किया। जिसे कोल सुपरवाईजर रंजनीकांत पाढी चेक कर बताया कि ट्रक कमांक सी.जी. 11 बी.जे. 6623 से अनलोड कोयला के अंदर ज्यादा मात्रा में पत्थर और गिट्टी मिला हुआ। ट्रेलर वाहन के चालक द्वारा वाहन में क्वालिटी कोयला लोड कराकर रास्ते में कोयला को निकाल कर उसी मात्रा में पत्थर, गिट्टी मिला कर कोयला को कंपनी में खाली कर धोखाधडी किया है जिससे  कंपनी को करीब 1,80,000.00 रूपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। कोल मैनेजर दिलबाग सिंह के आवेदन पर थाना पुसौर में ट्रेलर वाहन चालक पर अप.क्र. 104/2024 धारा 407, 420 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर आज दिनांक 03/05/2024 को को थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा आरोपित मोहम्मद मंजद अंसारी पिता अब्दुल अंसारी उम्र 25 वर्ष निवासी चंपा थाना मेराल जिला गढ़वा (झारखंड) को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्वालिटी कोयला में मिलावट करना स्वीकार किया है जिससे ट्रेलर वाहन सी.जी. 11 बी.जे. 6623 और ड्रायविंग लायसेंस की जप्ती कर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

 

Share On WhatsApp