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- मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान जारी, राशि खाते में अंतरित
रायगढ़। अनुविभाग खरसिया अंतर्गत ग्राम-अंजोरीपाली के 8 लोगों की प्राकृतिक आपदा पानी (नदी)में डूबने से असामयिक मृत्यु होने पर एसडीएम खरसिया के प्रकरण पश्चात पात्रतानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत कर जारी की गई है।
उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लाक के निवासी उड़ीसा के पथरसेनी में मंदिर दर्शन हेतु गये थे। महानदी तट से वे लकड़ी की नाव (डोंगा)में सवार होकर मंदिर तक पहुंचे तथा दर्शन के बाद वापस लौटते समय यह दुखद घटना घटित हुई थी। उक्त घटना में मृतक सभी 8 लोगों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 4-4 लाख रुपये की मान से कुल 32 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत कर जारी की गई है। जो कि संबंधित के खातों में अंतरित हो गई है। प्राकृतिक आपदा से असामयिक मृत्यु पर विपत्ति ग्रस्त व्यक्ति/परिवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत वित्तीय सहायता स्वीकृत करना आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर होता है।
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