छत्तीसगढ़

12-Dec-2018 11:27:11 am
Posted Date

हत्या के आरोपी को 5 साल कारावास की सजा

कोंडागांव, 12 दिसंबर । कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायाधीध ओंकार प्रसाद गुप्ता ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाकर आरोपी को पंाच वर्ष के कठोर करावास एवं दो सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम करावास पृथक से भुगतने का निर्णय पारित किया।
अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान ने बताया कि दिनांक 09.11.2014 को रात करीब 9 बजे श्रीमती मनकी बाई अपने पति सन्तुराम  के साथ अपने घर पर थी, उसी समय आरोपी वहां सल्फी मांगने गया। इस पर सन्तुराम ने कहा कि सल्फी नहीं है। तब आरोपी वापस अपने घर चला गया, करीब आधे घंटे बाद आरोपी टंगिया लेकर पुन: सन्तुराम के घर आया। आरोपी चिल्लाकर बोला कि तुम मुझे सल्फी नहीं दिये हो, आज तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद आरोपी अपने पास रखे टंगिया से सन्तुराम की हत्या करने की नियत से उसके सिर पर टंगिया से मारकर चोट पहुंचाया। सन्तुराम खून से लथपथ हो गया और वहीं गिर गया। घटना को वहां उपस्थित नेहरू सलाम, चैतूराम, श्याम वगैरह ने देखा। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाया, फिर सन्तुराम को नारायणपुर अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया। 
श्रीमती मानकी बाई ने थाना नारायणपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। सन्तुराम का डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया, सन्तुराम को बेहतर उपचार के लिए रायपुर भेजा गया, जहां से ईलाज उपरांत सन्तुराम की अस्पताल से छुट्टी हुई, सन्तुराम वापस अपने घर चला गया। जहां कुछ दिनों के बाद उसके सिर की चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इस पर सन्तुराम के रिश्तेदार कृष्ण कुमार ने थाना नारायणपुर में मर्ग सूचना दर्ज कराया। विवेचना उपरांत धारा 302 भादवि के उपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। 

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