छत्तीसगढ़

05-Nov-2019 3:53:22 pm
Posted Date

जाली रसीद छपवाकर वाटर टैक्स वसूली, शिकायत पर धोखाधड़ी का अपराध कायम

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग रायगढ में सहायक अभियंता पदस्थ ताराचंद सिन्हा   उम्र 49 वर्ष द्वारा थाना चक्रधरनगर में दिनांक 04.11.19 को आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि छ.ग. गृह निर्माण मंडल रायगढ में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यालय सहायक के रूप में अजय साहू निवास आई ब्लाक 6 वां फ्लोर अटलबिहार कोतरारोड थाना कोतवाली रायगढ पदस्थापना के दौरान छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग रायगढ द्वारा जारी मनी रिसिव बुक (एमआर बुक) रसीद की मिथ्या कूट रचित रसीद छपवाकर छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग रायगढ के आबंटित नवनीत अग्रवाल मकान नं. एमआईजी/403 कोतरारोड एवं अन्य 53 आबंटित निवासी छोटे अतरमुड़ा एवं कोतरारोड से पृथक पृथक तिथियों में अवैध रूप से 1,71,700/- रूपये की राशि छल एवं बेईमानीपूर्वक प्राप्त कर ली गई है। छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा वित्तीय अनियमितता की आंतरिक जांच मण्डल उप अभियंता एवं सहायक अभियंता से कराई गई है एवं जांच के दौरान जाली रसीद द्वारा हितग्राहियों से जलकर की राशि वसूली कर गबन किया जाना गया।  आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में अजय साहू के विरूद्ध अप.क्र. 417/19 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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