व्यापार

19-Jun-2018 9:22:48 am
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31 जुलाई तक भरे इनकम टैक्स रिटर्न, देरी पर जुर्माना !

करदाता जिनकी आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक है और जिन्हें अंकेक्षण (ऑडिट) नहीं करवाना है उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है. सरकार ने आयकर अधिनियम में इस वर्ष से धारा 234 एफ जोड़ी है, इस धारा के अनुसार यदि करदाता देय तिथि 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो 31 दिसम्बर तक रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपए का विलम्ब शुल्क एवं 31 दिसम्बर के बाद 10 हजार रुपए का विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा. हालांकि छोटे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है उनके लिए शुल्क रुपये 1000 होगा. यह शुल्क करदाता को स्वनिर्धारित कर के साथ भुगतान करना होगा.

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