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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण नियम 2013 पर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। 2013 मे केंद्र की कांग्रेस सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर भूमि के मालिक को 4 गुना मुआवजा देना तय किया था।2014 मे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजे के बजाय 2 गुना करने के लिए नोटिफिकेशन लाया था। इसके खिलाफ अशोक कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का यह नोटिफिकेशन किसानों के हितों के विरुद्ध है। इसलिए इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाता है।हाईकोर्ट ने मामले में यह भी आदेश दिया कि राज्य में जितने भी भूमि अधिग्रहण हुए हैं, उन सभी पर यह आदेश लागू होगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने की। मनोज कुमार अग्रवाल की तरफ से राजेश दुबे ने मामले कीपैरवी की।
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