छत्तीसगढ़

30-Jun-2024 10:48:16 pm
Posted Date

नेशनल लोक अदालत: दोनों पक्ष सहमत हो तो राजीनामा क़े मुकदमा का 13 जुलाई को करा सकते हैं रफादफा

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली द्वारा 13 जुलाई 2024 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया है, जिसमें सिविल और राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृृति के मामलों, जिसमें निष्पादन प्रकरण भी सम्मिलित हैं, के अलावा, भूमि अधिग्रहण, आबकारी, श्रम, विद्युत, टेलीफोन सम्बन्धी प्रकरण बैंक रिकव्हरी के राजीनामा हेतु रखे जायेंगें, जिसमें मुकदमा पूर्व वाद भी लोक अदालत में प्रस्तुत कर राजीनामा के द्वारा निराकृत किया जा सकता है।  इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। विगत लोक अदालत की भांति राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में भी 13 जुलाई को खण्डपीठों का गठन करते हुए, खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे, याददाश्त के आधार पर बंटवारे, कब्जे के आधार बंटवारे के प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही के मामले, भाड़ा नियंत्रण सम्बन्धी, सुखाधिकार सम्बन्धी, विक्रयपत्र, दानपत्र, वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले तथा अन्य राजीनामा योग्य मामले रखे जाएंगे।
यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई 2024 में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है तथा मुकदमा पूर्व प्रकरण न्यायालय परिसर स्थित प्रबन्ध कार्यालय के हेल्प डेस्क में प्रस्तुत कर सकता है। अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक प्राधिकरण, सिविल और राजस्व न्यायालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

 

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