छत्तीसगढ़

22-Dec-2018 12:57:20 pm
Posted Date

आधार नंबर नहीं होने पर भी हितग्राहियों को मिलेगा राशन

कोरबा 22 दिसम्बर । किसी हितग्राही के आधार नंबर नहीं होने के कारण या आधार प्रमाणीकरण में विफल होने पर अब उन्हें राशन सामग्री प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जायेगा। आधार नंबर नहीं होने पर या बायोमैट्रिक डिवाईस पर आधार प्रमाणीकरण फेल होने पर भी उन्हें राशन दूकान से राशन मिलेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिये हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार जिन राशनकार्ड धारकों के पास आधार नंबर नहीं है या जिनका आधार नामांकन नहीं हुआ है वे 31 दिसंबर 2018 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कर नंबर प्राप्त करें। आधार नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन आदि की प्रक्रिया से हितग्राहियों को खाद्य विभाग के अधिकारियों और राशन दुकान संचालकों द्वारा जानकारी दी जायेगी। 
ऐसे राशनकार्डधारी हितग्राही जिनके पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर 2018 तक राज्य शासन द्वारा जारी राशन कार्ड और यदि हितग्राही का आधार पंजीयन हो चुका है किंतु आधार संख्या अप्राप्त है तो आधार पंजीयन पर्ची अथवा यदि हितग्राही का आधार पंजीयन नहीं हुआ है तो आधार पंजीयन हेतु आधार नामांकन केंद्र में प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैनकार्ड), पासपोर्ट या मोटरयान अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालान अनुज्ञप्ति या किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र या डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पता पत्र जिस पर नाम एवं फोटो भी हो या किसान फोटो बुक या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर हितग्राहियों को 31 दिसंबर 2018 तक राशन दुकान से राशन मिलेगा।

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