छत्तीसगढ़

22-Dec-2018 12:56:18 pm
Posted Date

राज्य के कृषकों की ऋण माफी के लिए मापदंड तैयार

0-अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 के तहत होगा क्रियान्वयन
रायपुर, 22 दिसंबर । छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी के आय का स्त्रोत कृषि आधारित है। कृषकों द्वारा कृषि कार्य हेतु विभिन्न बैंकों, सहकारी समितियों से अल्पकालीन कृषि ऋण्ध लिया जाता है। प्रदेश में विगत कई सालों से अवर्षा एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल की क्षति होती आई है। जिस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहं है। प्रदेश के कृषकों द्वारा विभिन्न मंचों के माध्यम से लगातार राज्य सरकार से यह अनुरोध करती आई है कि उनका कृषि ऋण माफ किया जाए। प्रदेश की समग्र परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि कृषकों के बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण माफ कर दिए जाने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा वे बेहतर स्थिति में अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अत: कृषकों के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के दिनांक 30 नवंबर 218 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निम्रानुसार ऋण माफी योजना निर्धारित की जाती है। 
यह योजना अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 कहलाएगी। यह योजना अल्पकालीन कृषि ऋण जो दिनांक 30 नवंबर 2018 पर बकाया ऋण्ध के लिए प्रभावशील होगा तथा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा। ऋण माफी के लिए राज्य सरकार ने कुछ बिंदु तय किया है। इसके तहत ऐसे कृषक जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो। ऐसे सीमांत कृषक जो 2.50 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो, ऐसे बड़े कृषक जो 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारण करता हो। स्व-सहायता समूह कृषकों के ऐसे समूह से है जो दिनांक 31 मार्च 2018 के पूर्व से गठित है जिनके द्वारा समिति, बैंक से फसल ऋण के प्रायोजन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया हो। इसके अलावा ऐसे अल्पकालीन कृषि ऋण जो कि 30 नवंबर 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी। इसके अलावा दिनांक 01 नवंबर 2018 से दिनांक 30 नवंबर 2018 के मध्य लिंकिंग या नगद के रूप में चुकाए गए ऋण की राशि भी माफी योग्य होगी जो कृषकों को वापसी योग्य होगी। 

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