छत्तीसगढ़

08-Dec-2018 12:32:28 pm
Posted Date

चांवल घोटाला के मामले में सेल्समेन पर जुर्म दर्ज

सराईपाली, 08 दिसंबर ।  हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में चावल का वितरण नहीं किया राशन बिक्री की राशि संस्था में जमा नहीं किया। जांच हुई तो 5.65 लाख रुपए का गबन प्रमाणित हुआ।  रिपोर्ट पर तेंदूकोना पुलिस ने आरोपित सेल्समैन खेमराज नायक  पिता भोलाराम नायक के खिलाफ भादवि की धारा 420, 409 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपित विक्रेता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 
पुलिस के अनुसार ग्रामीण सेवा सहकारी समिति तेंदूकोना के समिति प्रबंधक नीलश्याम पिता इतवारी राम साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि खेमराज नायक पिता भोलाराम नायक 13 मार्च 2014 से सितम्बर 2018 तक शासकीय उचित मूल्य दुकान शिकारीपाली एवं मोंगरापाली (स) में विक्रेता के पद पर पदस्थ थे। इस बीच स्टेटमेंट से मिलान करने पर 5.65 लाख रुपए संस्था में जमा नहीं किया जाना पाया गया । इस राशि का वह निजी उपयोग करता रहा ।
सेल्समैन पर आरोप है कि कुछ  कार्डधारियों का राशन भी वह वितरण नहीं कर हेराफेरी कर खा गया । इसकी शिकायत मिलने पर संस्था प्रबंधकारिणी, अध्यक्ष तथा शाखा प्रबंधक को तत्काल लिखित में सूचना दी गई ।  इसके बाद शाखा के पर्यवेक्षक बीएल राणा द्वारा प्रकरण की सुक्ष्म जांच की गई। जांच में करीब 200 हितग्राहियों का 300 क्विंटल चावल का वितरण निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं करने की पुष्टि हुई। बिक्री की राशि 564827.69 रुपए को संस्था में जमा नहीं करने का मामला भी उजागर हुआ। यह पूरी गड़बड़ी वर्ष 2014 से 2017 के बीच होना बताया जा रहा है। इतना सब कुछ होता रहा और विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी निंद्रा में सोते रहे।
मामला संज्ञान में आने पर खेमराज नायक को पूरा राशन वितरण करने तथा बिक्री राशि संस्था में जमा करने के लिए लिखित नोटिस भी दिया गया । जिस पर खेमराज  ने लिखित में गबन करने की बात स्वीकार किया और राशि वापस जमा करने का आश्वासन भी दिया था। किंतु, अभी तक हितग्राहियों को न ही राशन वितरित किया और न ही बिक्री राशि जमा किया। तब समिति प्रबंधक की रिपोर्ट पर तेंदूकोना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

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