Posted Date
जशपुर, 06 दिसंबर । वर्ष 2018-19 के लिए जिले में कुल 28 मिलों का पंजीकरण कर अनुमति प्रदान किया गया है। तथा दो मिल के द्वारा पंजीयन नहीं किए जाने पर मिल का विद्युत कनैक्शन काटने के निर्देष जारी करते हुए काली सूची में इन दो मिलों को दर्ज कर दिया गया है।खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन 2017-18 में पंजीकृत जय बालाजी राईस मिल एवं मित्तल ट्रेडिंग कंपनी पत्थलगांव द्वारा वर्तमान वर्ष 2018-19 के लिए पंजीयन नहीं कराए जाने पर उक्त दोनों मिलों को आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत् कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल पत्थलगांव को कनैक्शन काटने का निर्देष जारी किया गया है।
Share On WhatsApp