कोरबा 6 दिसम्बर । बाल्को कर्मियों के लिए ड्रेस कोड जारी करने के बाद उसे अनिवार्य रूप से धारण करने के लिए ई.मेल जारी करने से श्रमिक संघ एवं प्रबंधन में ठन गई है। यूनिफ ार्म नहीं पहनने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस पर यूनियन नेताओं ने कहा कि असुविधाजनक यूनिफ ार्म देकर जबरन पहनने के लिए बाध्य करना असंवैधानिक है। समझौता के मुताबिक कर्मियों को यूनिफ ार्म की छूट दी जानी चाहिए।
बाल्को में कार्यरत कर्मियों के यूनिफ ार्म के लिए पहले प्रबंधन द्वारा कपड़ा एवं सिलाई भत्ता प्रदान किया जाता था। इससे कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार कपड़ा सिला कर पहनते थे। बताया जा रहा है कि प्रबंधन अब ड्रेस कोड जारी कर ड्रेस भी उपलब्ध करा रही। कर्मियों का कहना है कि प्रदान किया गया ड्रेस पहनने में असुविधाजनक हैए साथ ही प्रिटिंग भी सही नहीं है। इस पर श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने प्रबंधन के समक्ष आपत्ति करते हुए समझौता मुताबिक नियम लागू करने की मांग की, पर प्रबंधन ने ई.मेल जारी कर यूनिफ ार्म नहीं पहनने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस पर भारत एल्यूमिनियम मजदूर संघ इंटक ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सीईओ को पत्र लिखा है। संघ ने कहा है कि प्रबंधन ने यूनिपफार्म उपलब्ध कराया है, वह करारनामे के तहत नहीं है। इसकी सूचना प्रबंधन को पत्र के अलावा मौखिक तौर पर बैठक के दौरान अवगत कराया गया, बावजूद उचित निर्णय नहीं लिया गया। संघ के महासचिव जयप्रकाश यादव ने कहा है कि संघ के साथ हुए पंजीकृत करारनामे 14.1 से 14.5 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि यूनिफ ार्म हेतु कपड़ा एवं सिलाई भत्ता प्रत्येक कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रबंधन द्वारा करारनामे का पालन किए बिना असुविधाजनक यूनिफ ार्म सुरक्षा का हवाला देकर कर्मचारियों को लेने हेतु बाध्य किया जा रहा हैए उन्होंने कहा कि प्रबंधन जारी किए गए मेल को तत्काल निरस्त करते हुए कर्मचारियों को 15 दिवस के भीतर करारनामे के अनूरूप यूनिफ ार्म का कपड़ा उपलब्ध कराए। अन्यथा संघ को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगा।