छत्तीसगढ़

05-Dec-2018 1:34:00 pm
Posted Date

मंदबुद्धि युवती से अनाचार करने वाले को दस वर्ष का सश्रम कारावास

जांजगीर-चाम्पा, 05 दिसंबर । मंदबुद्घि युवती ने अनाचार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी नीता यादव ने 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार 21 अक्टूबर 2017 को मंदबुद्घि युवती घर में अपने पिता के साथ थी। इसी बीच शाम लगभग 6 बजे पर्रीपारा राहौद थाना शिवरीनारायण निवासी सोना राम चंदेल (47) पिता गयाराम चंदेल उसके घर आया और युवती के पिता को 50 रूपये देकर शराब लेने भेज दिया, जब उसका पिता शराब लेकर आया तो सोनाराम चंदेल उसकी बेटी से अनाचार कर रहा था। इस पर उसने आरोपी को गाली दिया। उसी समय पीडि़ता का भाई भी बाजार से सब्जी लेकर घर पहुंचा और घटना की सूचना थाने में दी। पुलिस ने सोनाराम के खिलाप? अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पीडि़ता के मंदबुद्घि होने के कारण मानसिक विकास संस्थान जांजगीर के डीपी बर्मन के सहयोग से उसकी माता की उपस्थिति में पुलिस ने पूछताछ की। उसका परीक्षण भी कराया गया। पीडि़ता के उत्तर के आधार पर न्यायालय ने उसे उचित साक्ष्य माना और उसका कथन लेखबध किया गया। न्यायालय ने भादवि की धारा 376 (2) एल के तहत आरोपी सोनाराम चंदेल को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक फास्ट ट्रेक कोर्ट बालकृष्ण मिश्रा ने पैरवी की।

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