छत्तीसगढ़

03-Dec-2018 11:22:27 am
Posted Date

यातायात एडिशनल एसपी ने ली स्पेयर पाट्र्स विक्रेता संघ की बैठक

०  कर्कश ध्वनि वाले हार्न नहीं बेचने की दी गई नसीहत
बिलासपुर, 03 दिसंबर । यातायात पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन स्पेयर पार्टस विक्रेता संघ के साथ बैठक आयोजित कर जानकारी एवं सुझाव दिया गया।दिनांक 01.12.2018 को बिलासागुड़ी पुलिस लाईन बिलासपुर में स्थानीय दुपहिया वाहन स्पेयर पार्टस विक्रेता संघ के पदाधिकारियों की रोहित बघेल अतिरिक्त पुलिस अघीक्षक यातायात द्वारा बैठक ली गई। बैठक में अधिक हार्ष पावर की वाहनों में मॉडिफाईड सायलेंसर एवं कर्कश व म्युजिकल हार्न के प्रयोग पर प्रतिबंध होने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अघीक्षक यातायात द्वारा एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग से बैठक में आये हुये अधिकारी श्री एम.पी.मिश्रा एवं आर.के.अहिरवार ने सायलेंसर एंव हार्न के निर्धारित घ्वनि की तीव्रता की जानकारी दी गई। अत:ऐसे प्रतिबंधित सायलेंसर एवं हार्न की विक्रय दुपहिया स्पेंयर पाट्र्स विक्रेता संघ के सदस्यों द्वारा न किये जाये।इस हेतु कानूनी प्रावधानों की जानकारी के साथ ऐसे वस्तुओं को वाहन चालकों द्वारा प्रयोग किये जाने पर होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं के विषय में भी जानकारी दी गई।
बैठक में दुपहिया स्पेयर पार्टस विक्रेता संघ के अघ्यक्ष श्री जसपाल सिंह सहित संघ के श्री मसूद अली विकास शर्मा नजर अली विरानी,श्याम सेठ, बुलेट स्पेशलिस्ट मिस्त्री वसी अली, अमन यादव, विकास यादव तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हुये। इन दिनों यातायात पुलिस एवं शहर के थानों द्वारा अधिक हार्ष पावर के वाहनों में कर्कश एवं म्युजिकल हार्न तथा मॉडिफाईड सायलेंसर का प्रयोग कर वाहन चलाने वाले दुपहिया वाहनों चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के साथ धारा 279 भादवि के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभी तक बिलासपुर पुलिस द्वारा 60 ऐसे वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा चुकी है। आगे भी ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की। 

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