छत्तीसगढ़

देशी कट्टा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार
Posted Date : 02-Dec-2018 11:57:38 am

देशी कट्टा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर, 02 दिसंबर। रेलवे स्टेशन के बाहर गेट के सामने देशी कट्टा दिखाकर लोगों के साथ गाली गलोच करने व डराने धमकाने के आरोप में युवक को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 
मिली जानकारी के अनुसार शेख शाहरूख 27 वर्ष पिता शेख सत्तार निवासी चुनाभट्टी गंज को रेलवे स्टेशन गेट नं.02 के पास खड़े होकर राह चलते लोगों को देशी कट्टा दिखाकर डरा धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध रूप से 01 नग देशी कट्टा एंव 01 नग जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 

 मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली कि नहीं हुई पहचान
Posted Date : 02-Dec-2018 11:50:43 am

मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली कि नहीं हुई पहचान

सुकमा, 2 दिसम्बर ।  सोमवार को सुकमा जिला किस्टारम थाना क्षेत्र साकलेर के जंगलो में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में 5 महिला और 3 पुरुष समेत 8 वर्दीधारी नक्सली ढेर हुए थे।
मुठभेड़ के तुरंत बाद नक्सलियों कि पहचान होने के बाद सभी थानों में सूचना दे दी गई थी। 7 नक्सलियों के परिजन नक्सलियों के शव को लेकर चले गए। इसमें मुठभेड़ में एक महिला नक्सली कि पहचान नहीं हुई।
अभी तक कोई महिला नक्सली का शव लेने नहीं पहुंचा। सुकमा जिला अस्पताल की मरचुरि में बीते 5 पांच दिन से महिला नक्सली का शव रखा हुआ है। सुकमा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने कहा कि पेपर के माध्यम एवं सभी थानों मे खबर करके ये बता दिया है कि जो भी इस महिला नक्सली को पहचाने तो उनके परिजन आकर शव ले जाए।
सलभ सिन्हा ने बताया कि अगर कोई भी शव को ले जाने नहीं आता तो विधिवत तरीकेे से पुलिस महिला नक्सली कि अंतिम संसकार करेगी।

राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए जाने की मांग
Posted Date : 02-Dec-2018 11:48:50 am

राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए जाने की मांग

कोरबा 2 दिसम्बर । सांसद डॉ. बंशीलाल महतो ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना को पुराना बताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। यह हिंदुओं का अधिकार है और आस्था का सवाल है। यह बात उन्होंने उस वक्त कही जब हिंदू संगठन के लोग उन्हें ज्ञापन देने पहुंचे। संयुक्त रूप से पहुंचे पदाधिकारी व साधु संतों ने राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए जाने की मांग रखी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कानून बनाने अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को हिंदू संगठन के विभिन्न पदाधिकारी सांसद डॉ. बंशीलाल महतो के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पत्र में कहा गया है कि हिंदू समाज 1528 से ही श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। इसके समाधान के लिए कई बार वार्ता के प्रयास हुए हैं, पर हर बार असफल सिद्ध हुआ। 1950 से न्यायपालिका में भी प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में विरोधी पक्ष ने मूल मुकदमे की सुनवाई टालने के लिए हर प्रकार की चालें चली। अब जनवरी 2019 के प्रथम सप्ताह में तारीख दी गई है, आगे क्या होगा, कुछ निश्चित नहीं है। संत उच्चाधिकार समिति की ओर से लिए गए निर्णय के आधार पर ज्ञापन सौंप केंद्र सरकार को कानून बना कर श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करने मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह किया जा रहा है। 
डॉ. महतो ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग है और हिंदुओं का अधिकार भी है। साधु संत के साथ सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, यह उनकी आस्था का सवाल है। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का मामला काफी पुराना हो चुका है। शनिवार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रबुद्धजनों में सदगुरु कबीर आश्रम के महंत ज्योति दास, ज्योतिषाचार्य व कथाकार पंडित वेदभूषण द्विवेदी, पंडित दशरथ नंदन द्विवेदी, रामविलास पाल, नगर संघ संचालक आर एस एस चंद्रकिशोर श्रीवास्तव, शैलेंद्र नामदेव, मुख्य ग्रंथी सरदार स्वर्ण सिंह, विभूति भूषण पांडेय, जितेंद्र वर्मा, रणधीर पांडेय, सनत रजक, शैलेष पांडेय, विहिप जिलाध्यक्ष विनय मोहन पराशर, सुखविंदर सिंह धंजल, प्रकाश सिंह चाहल, संजय पांडेय, अखिलेश भारती, नैपाल सिंह मरावी, मोहनधर दीवान, शिवकुमार पालेकर,  वनवासी विकास समिति के के सुब्रहमण्यम, अखिल भारतीय सतनामी समाज राज महंत कीर्तनलाल भारद्वाज, पंतजलि योग समिति के रामेश्वर पांडेय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

पटाखा फोड़ने पर लगा दो माह का प्रतिबंध
Posted Date : 02-Dec-2018 11:47:49 am

पटाखा फोड़ने पर लगा दो माह का प्रतिबंध

कोरबा 2 दिसम्बर । बढ़ रहे वायु प्रदूषण एवं ठंड में निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रदूषण को बनाए रखने के लिए दो माह पटाखा फ ोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण विभाग ने कोरबा समेत प्रदेश के छह शहर में यह नियम लागू करते हुए सिर्फ  क्रिसमस एवं नववर्ष पर 35 मिनट ही पटाखा फो?ने की छूट दी है।
संपूर्ण छत्तीसगढ़ वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित होने की वजह से उक्त निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 19-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया था। इससे प्रदूषण नियंत्रण में काफी हद तक राहत मिली थी। औद्योगिक नगरी कोरबा में पावर प्लांट एवं कोयला खदान होने से वायु एवं जल प्रदूषण दोनों ज्यादा है, पर ठंड में प्रदूषण मानक स्तर ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि मौसम में नमी होने से राख ऊपर उठ नहीं पाने से नीचे रहती है। इससे प्रदूषण ज्यादा है। पर्यावरण विभाग ने इस पर नियंत्रण लगाने के लिए ही ठंड में एक दिसंबर से 31 जनवरी 2019 तक पटाखा फोडऩे पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि क्रिसमस एवं नववर्ष के दौरान रात्रि 11.55 से 12.30 बजे यानी सिर्फ 35 मिनट पटाखा फो?ने की छूट दी गई है। 
उल्लेखनीय है कि रिट पिटीशन सिविल क्रमांक 728/2015 अर्जुन गोपाल विरुद्ध यूनियन ऑफ  इंडिया में पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है। ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, इसे निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का कहना है कि मंडल में प्रदूषण की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। मंडल से प्रतिबंध के संबंध में लिया गया यह निर्णय उसी कड़ी का एक हिस्सा है। पिछले दो साल से किए जा रहे लगातार प्रयास से प्रदूषण स्तर में काफी सुधार हुआ है और वायु की गुणवत्ता बेहतर हुई है।

सडक़ों पर रेत, कोल डस्ट, मिट्टी आदि गिराने पर होगी वैधानिक कार्यवाही
Posted Date : 02-Dec-2018 11:46:50 am

सडक़ों पर रेत, कोल डस्ट, मिट्टी आदि गिराने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

कोरबा 2 दिसम्बर । परिवहन के दौरान शहर की सडक़ों पर रेत, कोल डस्ट एवं मिट्टी आदि गिराने, बिखेरने पर संबंधित परिवहनकर्ता के विरूद्ध जुर्माना एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, इन परिवहनकर्ताओं से कहा गया है कि वे रेत, कोयला, मिट्टी आदि का परिवहन सुरक्षित रूप से करें तथा जुर्माना व अन्य वैधानिक कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे। 
यहां उल्लेखनीय है कि शहर की सडक़ों पर प्रतिदिन काफ ी मात्रा में रेत, कोयला, मिट्टी आदि का परिवहन विभिन्न वाहनों के माध्यम से किया जाता है, प्राय: देखने में आता है कि इन सामग्रियों के परिवहन केदौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों व आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए बिना ही इनका परिवहन किया जाता है, परिणाम स्वरूप परिवहन के दौरान वाहनों से रेत, कोल डस्ट एवं मिट्टी आदि सडक़ों पर गिरती है, इससे एक ओर जहां शहर की सडक़ों पर रेत, धूल आदि का जमाव होता है एवं पर्यावरण व साफ-सफाई व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इन वाहनों के पीछे चलने वाले आमनागरिकों को भी बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता है। निगम में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि परिवहन के दौरान सडक़ों पर रेत, कोल डस्ट व मिट्टी आदि को गिराकर सडक़ों को गंदा करने एवं साफ-सफाई व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे परिवहनकर्ताओं पर जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही निगम द्वारा की जाएगी। 
निगम द्वारा निगम क्षेत्र के मवेशी पालकोंं एंव श्वान बिल्ली आदि जानवरों को पालने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे अपने पालतू जानवरों को घर पर ही सुरक्षित रूप से रखें एवं ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे उनके पालतू जानवर सडक़ों पर मलमूत्र का त्याग न कर सके, उनके मलमूत्र अपशिष्ट का निपटान घर पर ही सुनिश्चित कराएं। इससे एक ओर जहां आमजन को असुविधा होती है, साफ-सफाई व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है, वहीं दूसरी ओर मवेशियों के सडक़ों पर स्वच्छंद विचरण से आवागमन बाधित होता है, दुर्घटना आदि की संभावना बनी  रहती है। डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि इस दिशा में निगम द्वारा वैधानिक व जुर्माने आदि की कार्यवाही भी की जा सकती है, उन्होने कहा कि प्राय: देखने में आता है कि श्वान, बिल्ली आदि जानवरों के पालक सुबह-शाम अपने पालतू जानवरों को सडक़ों पर भ्रमण हेतु लाते हैं एवं सडक़ पर ही उनका मलमूत्र त्याग करने हेतु उन्हें खड़ा कर देते हैं, निश्चित रूप से यह स्थिति अफसोसजनक है, ऐसे पालकों से अपील की गई है कि वे अपने पालतू जानवरों के मलमूत्र का त्याग सुरक्षित रूप से कराएं तथा घर पर ही इस के निपटान की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि आमनागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशानी न हों और साथ ही सडक़ों की साफ-सफाई भी सुनिश्चित रहे। 

इंद्रावती नदी की धारा सिमटने से कई प्रजाति के जीव-जंतुओं का अस्तित्व खतरे में
Posted Date : 02-Dec-2018 11:41:57 am

इंद्रावती नदी की धारा सिमटने से कई प्रजाति के जीव-जंतुओं का अस्तित्व खतरे में

० नदी किनारे के गांवों में समाप्त हुआ मछली पालन का कारोबार 
जगदलपुर, 02 दिसंबर । ओडि़शा से बहकर आने वाली बस्तर की जीवन रेखा इन्द्रावती नदी में लगातार पानी की कमी होती जा रही है और इससे कई परंपरागत मछलियों की प्रजातियां व जीव जंतु या तो अपना अस्तित्व खो चुके हैं या खत्म हो गये हैं। इससे गंभीर पर्यावरणीय समस्यायें भी खड़ी हो रही है। 
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नदी का प्रवाह छग के बस्तर भू-भाग में करीब 234 किमी क्षेत्र में होता है। पहले के समय में इस नदी में विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती थीं। वहीं कई प्रकार के  केकड़ों की प्रजातियों को ग्रामीण पकडक़र अपना पेट पालते थे। नदी में पानी की कमी से कई प्रकार की मछलियों की नस्ल आज समाप्त हो चुकी हैं, अब इन्द्रावती में पहले की तरह मछलियां नहीं मिलती।
इस संबंध में स्थानीय नदी किनारे बसे गांवों के जिसमें  तामाकोनी, कालीपुर, घाट पदमूर, कुडक़ानार आदि ग्रामीणों ने जानकारी दी कि कभी इन्द्रावती में बालिया, कार, कोसर, भेण्डिया, बाम्बर, पेटला, टेंगना आदि परंपरागत मछलियां खूब मिलती थीं, लेकिन अब यहां पहले की तरह मंडिया केकड़ा भी नहीं मिलता,  इसलिए नदी किनारे के गांवों में ही मछली पालन व्यवसाय ही समाप्त हो गया है।