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नईदिल्ली,23 जून । तय सीमा के बाद पटाखे चलाने को लेकर संभवत: पहली बार कोर्ट ने किसी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया और चेतावनी के बाद उसे छोड़ा गया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में पिछली दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की थी, जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया गया था. जिस आरोपी पर दिल्ली पुलिस ने जुर्माना लगाया उसने पुलिस के रोकने के बाद भी पटाखे चलाना जारी रखा था.
आरोपी की पहचान पुलिस ने मयंक सिंह के तौर पर की थी. जानकारी के अनुसार 7 नवंबर 2018 की रात को पुलिस गश्त कर रही थी. इसी दौरान मयंक दस बजे बाद सडक़ पर पटाखे चला रहा था. इस दौरान पुलिस ने उसे एक बार चेतावनी देकर छोड़ दिया. बाद में पुलिस जब गश्त करती हुई फिर उस इलाके से गुजरी तो मयंक वहीं पर खड़ा पटाखे चला रहा था. मना करने के बाद भी जब वह नहीं माना तो पुलिस ने धारा 188 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
गौरतलब है कि पिछले साल दिवाली पर एक ही रात में सिर्फ दिल्ली में तय समय के बाद पटाखे चलाने के आरोप में 550 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से तीन सौ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था.
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