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17-May-2019 1:00:20 pm
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एमएनपी पर जियो की अपील खारिज, टेलीकॉम कंपनियों को लगेगी 120 करोड़ की चपत

कोलकाता ,17 मई । दिल्ली हाई कोर्ट ने पोर्टिंग फीस में लगभग 80 प्रतिशत की कटौती के टेलीकॉम रेगुलेटर के फैसले को खारिज करने वाले अपने आदेश के खिलाफ रिलायंस जियो की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। इससे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, सिनिवर्स टेक और एमएनपीइंटरकनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियों से 120 करोड़ रुपये के बकाये पर दावा करने का रास्ता खुल गया है। 1 अप्रैल को मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 8 अप्रैल को जारी आदेश के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने उस आदेश के जरिए पोर्ट ट्रांजैक्शन चार्ज 19 रुपये से घटाकर 4 रुपये करने वाले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ञ्जह्म्ड्डद्ब) के 15 महीने पुराने रेगुलेशन को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई के उस रेगुलेशन को अवैध करार दिया था। 
जियो ने अपनी अपील में कहा था कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स (रूहृक्क) ने पोर्टिंग फीस से जुड़ी सूचनाओं को दबाया गया है। अगर उसके दावों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उससे थर्ड पार्टी (टेलीकॉम कंपनी) के हितों को नुकसान हो सकता है।ज् 
सिनिवर्स टेक और एमएनपी इंटरकनेक्शन ने अदालत में जियो की दलील को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि वे इस बारे में जियो सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों को इनवॉयस/संबंधित सूचनाओं के जरिए लगातार सूचित करती रही थीं कि ट्राई के रेगुलेशन के हिसाब से पोर्टिंग फीस घटाकर 4 रुपये किए जाने का मामला अदालत में विचाराधीन है। उसे चुनौती दी गई है और यह भविष्य में बढ़ सकती है। 
दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 मई को आदेश जारी कर कहा था कि अदालती कार्यवाही से गलत तरीके से दूर रखे जाने की रिव्यू पिटीशनर (जियो) की शिकायत सही साबित नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि इनवॉयस से साबित होता है कि एमएनपी सर्विस प्रोवाइडर्स ने टेलीकॉम कंपनियों को इस बारे में सूचित किया था कि 4 रुपये के पोर्ट ट्रांजैक्शन चार्ज को अदालत में चुनौती दी गई है। 
मुकदमे में आए आदेश का व्यापक प्रभाव होगा क्योंकि जियो की अपील खारिज होने से दोनों एमएनपी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए टेलीकॉम कंपनियों से फरवरी 2018 से पोर्टिंग फीस के तौर पर लगभग 120 करोड़ रुपये रिकवर करने का रास्ता खुल जाएगा। 
एमएनपी में यूजर्स को फोन नंबर बदले बिना टेलीकॉम कंपनी बदलने की सुविधा मिलती है। यूजर इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करके जिस टेलीकॉम ऑपरेटर्स से जुड़ता है, उसकी तरफ से रूहृक्क सर्विस प्रोवाइडर को फीस के तौर पर तय रकम दी जाती है। सिनिवर्स के एमडी (इंडिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका) हिमांशु गोयल कहते हैं, च्दिल्ली हाई कोर्ट का 8 मार्च का आदेश और जियो के रिव्यू पिटीशन पर 3 मई को आए ऑर्डर से क्कक्कञ्जष्ट के 919 रहने को लेकर बनी अस्पष्टता खत्म हो गई है।ज् ईटी को इस मामले में जियो से पूछे गए सवाल का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाया था। 

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