छत्तीसगढ़

21-Apr-2019 2:00:06 pm
Posted Date

चेक बाऊंस प्रकरणों के लिए आयोजित लोक अदालत में 118 प्रकरणों का हुआ निपटारा

जगदलपुर, 21 अप्रैल (आरएनएस)। न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के आपसी सुलह से निराकरण के लिए जिला व सत्र न्यायालय में वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें पक्षकारों के बीच आपसी राजीनामे से 118 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में एक करोड़ 73 लाख 25 हजार की राशि समाहित थी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस के प्रकरणों का पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामे से निराकरण के लिए पूरे प्रदेश में लोक अदालतों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालतों में इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय में चार खंडपीठ गठित किए गए। इन खंडपीठों में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत चेक बाउंस के 868 प्रकरण चिन्हित किए गए थे, जिसमें 118 प्रकरणों का मौके पर पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह से निराकरण किया गया। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से ऐसे प्रकरणों का पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह से निराकरण किया जा सकता है। लोक अदालत में 118 प्रकरणों का निराकरण हो जाने से दोनों पक्षों को समय और धन की बचत हुई है।

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