छत्तीसगढ़

19-Apr-2019 2:28:17 pm
Posted Date

उच्च न्यायालय ने आईपीएस गुप्ता और एम रेखा नायर को जांच में सहयोग का दिया निर्देश

रायपुर, 19 अप्रैल । निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता तथा सूबेदार एम रेखा मोलजी नायर द्वारा उनके विरुद्ध थाना ईओडब्ल्यू /एसीबी रायपुर में पंजीबद्ध अपराध के विरुद्ध राहत के लिए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद मे 18 अप्रैल को सुनवाई उपरांत न्यायाधीश आरसी सिंह समंत द्वारा गुप्ता एवं नायर दोनों को निर्देशित किया गया है कि वे ब्यूरो में लंबित अपराध की विवेचना में सहयोग करें।

उच्च निर्देश के पालन में अप.क्र. 6/2019 एवं 7/2019 धारा 166, 166ए (बी) 167, 168, 193, 196, 201, 466, 467, 471, 120 बी भादवि एवं धारा 25, 26 सहपठित धारा 5(2) भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के प्रकरण के आरोपी मुकेश गुप्ता को दिनांक 23 अप्रेल को ब्यूरो मुख्यालय में उपस्थित होने एवं अप.क्र.8/2019 धारा 13(1) बी सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के आरोपी रेखा नायर को 22 अप्रैल को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

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