छत्तीसगढ़

11-Apr-2019 12:12:27 pm
Posted Date

दुष्कर्म के आरोपी को मिली 07 साल की कठोर करावास की सजा

रायगढ़। माननीय न्यायाधीश श्रीमती सरोजनंद दास, फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ की अदालत में युवती के साथ दुष्कर्म कराने वाले आरोपी अनिल कुमार भारद्वाज उम्र 26 वर्ष निवासी गढउमरिया चौकी जूटमिल को मामले में दोष सिद्ध पाकर 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
आरोपी अनिल कुमार भारद्वाज के विरूद्ध जुटमिल क्षेत्र में रहने वाली युवती ने दिनांक 13.07.17 को पुलिस चौकी जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 12/07/017 की रात इसका पति घर में नही था रात्रि करीब 02 - 02.30 बजे मोहल्ले का अनिल सतनामी (भारद्वाज) हाथ में कुल्हाडी लेकर घर अंदर घुसा और  थप्पड से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार किया । पीडिता की रिपोर्ट पर अप.क्र. 398/17 धारा 323,376,458,506 बी IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना सउनि दिनेश बहिदार चौकी जूटमिल दर्ज द्वारा किया गया जिनके द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी कर चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया  है । माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी अनिल कुमार भारद्वाज को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376 में 07 वर्ष की सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

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