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ट्रक चालक के विरूद्ध खयानत का अपराध दर्ज
रायगढ़। थाना पूंजीपथरा अन्तर्गत स्थित श्री निर्मला नंद स्टील कास्टिंग प्रा0 लि0 पूंजीपथरा फैक्ट्ररी से दिनांक 07.04.19 को न्यू श्री महावीर ट्रांसपोर्ट कंपनी तराईमाल की ट्रक क्रमांक CG 15 DF 4886 के माध्यम से 29.980 एम0टी0 टन छड, मेसर्स आशीष कुमार अग्रवाल, बुधा बगीचा राजपुर (छ0ग0) के लिये ट्रक के चालक सुरेश कुमार द्वारा लोड कर फैक्ट्ररी से शाम करीबन 04.00 बजे ट्रक बगीचा राजपुर के लिए रवाना हुआ था । दुसरे दिन ड्राईवर से संपर्क नहीं होने पर फैक्ट्ररी के मैनेजर विष्णु शर्मा ने मेसर्स आशीष कुमार अग्रवाल से संपर्क किया वहां भी माल नहीं पहुंचा था । दिनांक 09.04.2019 तक ट्रक चालक छड लेकर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचने व ड्रायवर का मोबाईल बंद होने पर फैक्ट्ररी के मैनेजर विष्णु शर्मा पिता स्व0 सीताराम शर्मा निवासी गौशालापारा रायगढ़ द्वारा आज दिनांक 10.04.19 को ट्रक ड्रायवर द्वारा 29.980 एम0टी0 टन माल (छड) कीमती 11,02,241 रूपये को गंतव्य स्थान पर न पहुंचा कर अफरा तफरी करने संबंधी आवेदन पत्र थाना पूंजीपथरा में दिया है । आवेदन पत्र से ट्रक के चालक के विरूद्ध अप.क्र 69/19 धारा 407 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
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