छत्तीसगढ़

05-Apr-2019 1:19:08 pm
Posted Date

अखबार और वेब पर प्रकाशित करना होगा नेता जी का क्राइम रिकार्ड

रायगढ़। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा में भी प्रत्याशी के आपराधिक रिकार्ड को सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने पार्टियों को सूचना भेजनी शुरू कर दी है। नए नियम के अनुसार चुनाव में उतरे नेता जी का क्राइम रिकार्ड अखबार एवं टीवी में प्रकाशित करना होगा। वहीं पार्टियां अपनी वेबसाईट में प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड का पूरा ब्यौरा देंगी।
  चुनाव में पारदर्शिता व मतदाताओं से सभी तरह की जानकारियां साझा करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने एक अहम बदलाव किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने दागी प्रत्याशियों की छवि सार्वजनिक करने के लिए कुछ संशोधन किए और विधानसभा चुनावों में पहली बार लागू किए थे। अब लोकसभा चुनाव में उसे दोहराया जा रहा है। इसके अनुसार चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को अपने उपर दर्ज सभी तरह के आपराधिक रिकार्ड का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। हालाकि नामाकंन के समय फार्म 26 में पहले भी इसकी जानकारी दी जाती थी लेकिन इस बार सभी तरह के दर्ज अपराध एवं विचाराधीन मामलों के अलावा किसी जुर्म में मिली सजा की पूरी जानकारी अखबार में प्रकाशित करनी होगी। संबंधित जिले के तीन समाचार पत्रों में प्रकाशन के अलावा टीवी चैनल में भी इसका प्रसारण करना होगा। ताकि लोगों को संबंधित प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड की पूरी जानकारी मिल सके। 
इसके अलावा संबंधित प्रत्याशियों की पार्टियों को भी अपनी वेबसाईट में दागी प्रत्याशियों के क्राइम रिकार्ड का पूरा डिटेल डालना होगा जिससे आम जनता आसानी से उसका अवलोकर कर सके। आयोग के इस फरमान के बाद अब दागी नेताओं एवं पार्टियों की नींद हराम हो गई है।
आखरी 48 घंटे पूर्व प्रकाशन
नेताओं के क्राइम रिकार्ड के प्रकाशन में किसी तरह की धांधली ना हो इसके लिए आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रत्याशियों को अखबार व टीवी चैनल में कुल 3 बार इसका प्रसारण करवाना है। इसके लिए अंतिम प्रकाशन मतदान से 48 घंटे पहले करना होगा। आयोग ने अखबार में प्रकाशित होने वाली सूचना के आकार से लेकर अक्षरों के साइज भी पहले से तय कर दिए हैं।

 

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