न कार मिली न पैसा, 420 का अपराध दर्ज
रायगढ़। वर्तमान में हम विज्ञापन की दुनिया से घिरे हुये हैं। इन दिनों दैनिक समाचार पत्रों, मोबाईल एप्स के द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग के जरिये लुभावन ऑफर, ज्यादा बचत इत्यादि बताकर लोगों की गाढ़ी कमाई ठग लेना ठगों के लिये काफी आसान हो चुका है।
ऐसी ही एक धोखाधड़ी की घटना की रिपोर्ट दिनांक 03.04.19 को थाना कोतरारोड़ में इंदिरानगर पुछापारा में रहने वाले मनोज कुमार सिंह द्वारा किया गया है। मनोज सिंह अपने मोबाईल में ह्ररुङ्ग एप में पुरानी कार बिक्री करने का एड देखकर जयपुर के जयकिशन नाम के व्यक्ति के मो.नं. 935144ङ्गङ्गङ्गङ्ग में संपर्क किया। कार की रकम कुल 104539 रूपये दिनांक 22.03.19 को मनोज सिंह, जयकिशन के कहने पर उसके पेटीएम अकांउट में जमा किया परन्तु अब तक मनोज सिंह को कार नहीं मिली है और न ही कार की रकम वापस मिली है। मनोज सिंह के रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का अपराध थाना कोतरारोड़ में जयकिशन एवं अन्य एक के विरूद्ध अप.क्र. 67/19 धारा 420, 34 ढ्ढक्कष्ट पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
इस धोखाधड़ी की घटना से सबक लिया जा सकता है कि ऑनलाईन खरीदी पश्चात रूपये ट्रांजेक्शन के पहले उस कम्पनी की प्रमाणिकता एवं विश्वश्नीयता की जांच कर ली जाये।
हम किसी भी ऑनलाईन शॉपिंग साईड/विज्ञापन के सत्यता एवं असत्यता को प्रमाणित नहीं करते किन्तु इस प्रकार की कम्पनियों से जुडक़र अक्सर ठग आपसे मोबाईल फोन के माध्यम से संपर्क कर धोखाधड़ी कर सकते हैं। यदि दुर्भाग्यवश आप धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो बिना विलम्ब किये स्थानीय पुलिस को सूचित करें।