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04-Apr-2019 11:50:03 am
Posted Date

प्रशांत भूषण के खिलाफ अटार्नी जनरल की अवमानना याचिका पर न्यायालय जुलाई में करेगा सुनवाई

नईदिल्ली,04 अपै्रल । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल की अवमानना याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जायेगी। अटार्नी जनरल ने भूषण के खिलाफ यह याचिका उनके एक फरवरी के ट्विट को लेकर दायर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद सरकार ने सीबीआई के अंतिम प्रमुख की नियुक्ति के बारे मे उच्चस्तरीय चयन समिति के गढ़े हुये दस्तावेज शीर्ष अदालत में पेश किये हैं। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायालय ने कहा कि वह इस पर जुलाई में सुनवाई करेगी क्योंकि भूषण और वेणुगोपाल दोनों ही इस समय संविधान पीठ के समक्ष एक अन्य मामले में बहस कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने सात मार्च को शीर्ष अदालत में स्वीकार किया था कि उनके ट्विट में वास्तव में गलती हो गयी थी परंतु उन्होंने इस मामले की न्यायमूर्ति मिश्रा से सुनवाई से हटने का अनुरोध करने के संबंध में बिना शर्त क्षमायाचना करने से इंकार कर दिया था। भूषण ने अपने ट्विट में कहा था कि ऐसा लगता है कि केन्द्र ने शीर्ष अदालत को गुमराह किया है और शायद उसने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्त से संबंधित मामले में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक की कार्यवाही का गढ़ा हुआ विवरण पेश किया है। वेणुगोपाल ने इससे पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि चूंकि भूषण ने यह बयान दिया है कि यह वास्तव में गलती थी, इसलिए वह अवमानना याचिका वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस मामले में प्रशांत भूषण के लिये कोई सजा नहीं चाहते और न्यायालय को इस व्यापक विषय पर विचार करना चाहिए कि क्या न्यायाधीन किसी मामले की कार्यवाही की वकील और वादकारी को आलोचना करनी चाहिए। हालांकि, पीठ ने वेणुगोपाल से कहा था कि आप भूषण के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, परंतु आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और हम इस पर निर्णय करेंगे।

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