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रायगढ़/ संचालनालय मछली पालन विभाग द्वारा जिले में थाईलैण्ड मागुर एवं बिग हैड मछली के आयात-निर्यात, परिवहन एवं विपणन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त दोनों प्रतिबंधित मछलियों का पालन, मत्स्य बीज उत्पादन आयात-निर्यात परिवहन और विपणन दण्डनीय अपराध है। प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर 10 हजार का जुर्माना एवं एक साल का सजा का प्रावधान है।
सहायक संचालक मछली विभाग रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि थाईलैण्ड मागुर एवं बिग हैड मछली के संवर्धन और पालन से भारतीय प्रजातियों के मछली के विनाश का पूर्ण आशंका है। थाईलैण्ड मागुर उच्च मांस भक्षी मछली है। थाईलैण्ड मागुर एवं बिग हैड मछली से अन्य सभी जीवों को भारी हानि होती है। भारतीय मत्स्य प्रजातियों और अन्य जल जीवों के सुरक्षित प्रजनन पालन और वंश को सुरक्षित रखने में दोनों प्रजातियां सबसे बड़ी बाधा है। जिसकी वजह से आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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