छत्तीसगढ़

02-Apr-2019 12:45:17 pm
Posted Date

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब दुकान रहेगी बंद


रायगढ़/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने आबकारी अधिनियम की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2019 के समय मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 21 अप्रैल 2019 को सायंकाल 5 बजे से 23 अप्रैल 2019 को संपूर्ण दिवस तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ)तथा विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1घघ, एफ.एल.-3होटल बार)दुकानें एवं भण्डारण भाण्डागार पूर्णत:बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने जिले के संबंधित अधिकारी को शुष्क अवधि में समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भण्डारण भाण्डागारों को सील कर बंद करना एवं क्रय-विक्रय, मादक पदार्थों के अवैध रूप से विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण, कब्जा के संबंध में प्रकरण कायम कर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है। 

 

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