कोरबा 2 अप्रैल । परिवहन के दौरान शहर की सडक़ों पर रेत, कोल डस्ट एवं मिट्टी आदि गिराने, बिखेरने पर संबंधित परिवहनकर्ता के विरूद्ध जुर्माना एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इन परिवहनकर्ताओं से कहा गया है कि वे परिवहन सुरक्षित रूप से करें तथा जुर्माना व अन्य वैधानिक कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें। आयुक्त एसके दुबे ने निगम के राजस्व अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा है कि वे इस पर कड़ी नजर रखें तथा निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। एसईसीएल प्रबंधन को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि वे कोयले का परिवहन ढंक कर किया जाना सुनिश्चित करें। आयुक्त एसके दुबे के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के निर्माणकर्ताओं से कहा गया है कि वे घरों, भवनों आदि के निर्माण के दौरान ग्रीन नेट अनिवार्य रूप से लगाएं ताकि कार्य के दौरान धूल, मिट्टी व अन्य अपशिष्ट उडक़र हवा में न मिले। निर्माण कार्यो में प्रयुक्त निर्माण सामग्री गिट्टी, रेत, ईंट व अन्य सामग्रियां सडक़ पर न रखें ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हों, निर्माणकर्ताओं द्वारा यदि निर्माण सामग्री सडक़ पर डम्प की जाती है तो निगम द्वारा सामग्री की जप्ती व नियमानुसार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
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