छत्तीसगढ़

31-Mar-2019 12:16:41 pm
Posted Date

11 पहचान पत्रों से मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते है

न्याय साक्षी/रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन 2019 मतदान दिवस को बी.एल.आ.े पर्र्ची का उपयोग मात्र मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची में मतदाता के नाम एवं सरल क्रमांक को ढूंढने के लिये उपयोग में लाया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी स्थिति में बी.एल.ओ. पर्ची का उपयोग मतदान करने हेतु परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है। मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्न वैकल्पिक पहचान पत्र दस्तावेजो में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। 
इनमें पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधारकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या, रजिस्ट्रर, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी/को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र शामिल है।   

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