जगदलपुर । जिन उपभोक्ताओं का बिजली का उपभोग 400 यूनिट तक सीमित है, ऐसे सभी घरेलू कनेक्शन वाले सभी वर्ग के बिजली के बिल में आधे की छूट के साथ राहत मिलने लगेगी। जानकारी के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के चार सौ यूनिट से ऊपर जितनी भी खपत होगी उन पर पहले से निर्धारित दरों के अनुसार बिल का भुगतान करना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि 30 मार्च की स्थिति में बस्तर जिले के घरेलू कनेक्शन वाले 70 हजार उपभोक्ताओं पर 5 करोड़ 6 लाख रुपए बिलों की राशि बकाया है। बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को इस योजना से राहत नहीं मिलेगी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को छूट तो नहीं प्राप्त होगी वरन विद्युत वितरण कंपनी उनके बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगी।
इस संबंध में यह विशेष तथ्य है कि बिजली बिल हाफ की छूट लेना इतना आसान नहीं रहेगा। कई बार कुछ उपभोक्ता बिल जमा करने के लिए निर्धारित तारीख के दो या 4 दिन बाद देरी से बिल जमा करते हैं। ऐसी स्थिति में नियम यह है कि जो उपभोक्ता तय तारीख निकलने के बाद बिल जमा करेंगे उन्हें भी आधे बिजली बिल की राहत नहीं मिल पायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि छूट का फायदा लेना है तो बिजली के बिल तय समय के अंदर ही जमा करने होंगे।
इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के डिविजनल इंजीनियर नवीन पोयाम ने जानकारी दी कि शासन की इच्छा के अनुसार उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के तहत बिजली बिल हाफ की छूट देने की तैयारी हो चुकी है। अब जो बिल लोगों को मिलेंगे उसमें उन्हें सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।