चार आरोपियों को भी 3-3 साल सजा
रायगढ़। विशेष न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के न्यायालय में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 51/2016 धारा 409,420,120बी,34 आईपीसी तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 6 के मामले में सुनवाई पूर्ण कर अपना निर्णय आदेश जारी किया गया है । प्रकरण के आरोपी (1) राज कुमार बनर्जी पिता देवाशीष बनर्जी उम्र 35 वर्ष निवासी महात्मा गांधी वार्ड, कोण्डागांव छ0ग0 (2) राकेश अनंत पिता रतिराम अनंत उम्र 28 वर्ष निवासी पण्डरी रायपुर (3) डॉली दासगुप्ता पति कौशिक दास गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी पण्डरी रायपुर (4) मौसमी बनर्जी पति राज कुमार बनर्जी उम्र 30 वर्ष कोण्डागांव को धारा 420 आईपीसी में 01 साल का कठोर कारावास व 5,000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 में 03 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रूपये का अर्थदंड तथा चिटफंड कम्पनी एसपीएनजे लैंड प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड को 10 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।
आरोपियों पर आरोप था कि इन्होंने दिनांक 05.09.2012 से दिनांक 30.04. 2014 के मध्य एसपीएनजे लैण्ड प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में एफडी, आरडी, एमआईएस योजना में रकम जमा करवाने और ज्यादा लाभ देने की लालच देकर प्रदीप कुमार मिश्रा, रश्मि मिश्रा इत्यादि लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनसे बेमानीपूर्वक रकम प्राप्त किया और वापस नहीं कर छल किया गया । मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली के दिशा निर्देशन पर सहायक उप निरीक्षक बी.पी. मिश्रा द्वारा की गई है । प्रकरण में पाया गया कि कम्पनी के डायरेक्टर राजकुमार बनर्जी, डॉली बनर्जी एवं मौसमी बनर्जी , रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) से पंजीयन कराए बिना आम जनता से धन संग्रह करने के लिए सिंगल इंस्टॉलमेंट, प्लान रेगुलर इंस्टॉलमेंट, प्लान योजना चलाकर विभिन्न वर्गों से आवेदन प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें यूनिट होल्डर्स बनाकर धन संग्रहित करते थे। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदंड की धनराशि में से वसूल किये गये धनराशि को दिनांक 10.02.14 के पश्चात निक्षेप करने वालों को उनके निक्षेपित धन के अनुरूप प्रतिकर स्वरूप रकम वापस करने का आदेश दिया गया है ।
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