छत्तीसगढ़

30-Mar-2019 12:28:44 pm
Posted Date

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ ने 3 माह के भीतर पूरी की सुनवाई
रायगढ़। पॉस्को एक्ट के प्रकरणों में पीडिता को शीघ्र न्याय दिलाये जाने का प्रावधान है । इस क्रम में एक बार फिर  सरोजनंद दास प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायगढ़ के न्यायालय में छ: माह के भीतर पीडिता को न्याय दिलाया गया है । थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 648/2018 धारा 363, 366, 376 भा.दं.वि., 4,6 पास्को एक्ट के आरोपी राहुल भारद्वाज पिता रामलाल भारद्वाज उम्र 18 वर्ष 6 माह निवासी चारपारा थाना खरसिया पर आरोप है कि वह नाबालिक बालिका को उनके माता पिता के विधिक संरक्षकता से उनकी अनुमति बिना दिगर प्रांत ले जाकर बालिका के इच्छा के विरुद्ध उससे अनाचार किया था । माननीय न्यायालय द्वारा पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी राहुल भारद्वाज को धारा 363, 376(2)(ई), धारा 376(3)  तथा 6 पास्को एक्ट में दोषी ठहराते हुए धारा 376(3)  आईपीसी में 20 साल की कठोर सजा व रू. 5000 के अर्थदंड तथा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा से दंडित किया है । माननीय न्यायालय द्वारा अपील अवधि पश्चात राज्य शासन को प्रतिकर के रूप में पीडिता को एक लाख रूपये देने का आदेश दिया गया है । उक्त मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे तत्कालीन थाना खरसिया द्वारा की गई है ।

 

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