छत्तीसगढ़

30-Mar-2019 12:17:52 pm
Posted Date

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास का दंड

आरोपी ने बहनोई का डंडे से मारकर किया था हत्या 
रायगढ़। घटना का संक्षिप्त विवरण इस पकार है कि - पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत संगीतराई में रहने वाले मारवाड़ी सिदार की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के पश्चात मारवाड़ी सिदार  संगीतराई की कचराबाई को दूसरी पत्नी बनाया था । कचराबाई की तरफ से उसे एक पुत्री हुई थी । मारवाड़ी सिदार कचराबाई को छोडक़र 10-12 साल से झारसुगड़ा उड़ीसा में रहता था और बीच-बीच में अपनी पुत्री को देखने ग्राम संगीतराई आता था। मारवाड़ी सिदार के कचराबाई से मिलने आने पर कचराबाई का भाई बिहारी सिदार उर्फ टेंगनू सिदार नाराज रहता था और मारवाड़ी सिदार को अपने घर आने से मना करता था कि दिनांक 24.09.2017 के दोपहर बिहारी सिदार, मारवाड़ी सिदार को देखकर  मना करने से नहीं मानते हो " कहकर अपने घर के पास डंडे से मारपीट कर उसके सिर, हाथ पैर में चोट पहुंचाया जिससे मारवाड़ी को अंदरूनी चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई । घटना के संबंध में थाना कोतवाली (जूटमिल) में अप.क्र. 607/17 धारा 302 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया । मामले की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा की गई , उनके द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी कर संपूर्ण विवेचना पश्चात चालान माननीय सीजेएम न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किया गया । माननीय से उपार्पण आदेश पश्चात प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी के न्यायालय में हुई । जहां अभियोजन एवं आरोपीपक्ष के वकीलों की दलीलें सुनी गई व उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया, प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी गवाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है । आज दिनांक को  माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी बिहारी सिदार उर्फ टेंगनू सिदार पिता ननकी सिदार उम्र 52 वर्ष निवासी सांगीतराई डीपापारा चौकी जूटमिल को धारा 302 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं रू. 100 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

 

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