छत्तीसगढ़

26-Mar-2019 11:33:18 am
Posted Date

उडऩ दस्ता, स्थैतिक निगरानी टीम सहित अन्य सभी टीम गंभीरतापूर्वक कार्य करें-कलेक्टर

कर्तव्यों पर लापरवाही बरतने पर की जाएगी तत्काल कार्यवाही
व्यय अनुवीक्षण के लिए गठित टीमों का प्रशिक्षण   
रायगढ़/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार की अध्यक्षता में आज सृजन सभाकक्ष में उडऩ दस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल, विडियो निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल, सहायक प्रेक्षक, लेखा टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। 
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कहा कि उडऩ दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल जब्ती के संबंध में गंभीरता पूर्वक कार्य करें। उन्होंने कहा कि टीम के सभी सदस्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य करें। कहीं से भी सूचना प्राप्त होने पर उडऩ दस्ता दल एवं स्थैतिक निगरानी दल की टीम जब्ती की कार्यवाही के लिए त्वरित कार्यवाही करें एवं कार्य के लिए उनसे की गई अपेक्षाओं पर खरे उतरे। उन्होंने कहा कि हर एक गाड़ी को जांच करें एवं चौबीसों घंटे गाडिय़ों की जांच होनी चाहिए। अपने कर्तव्यों पर लापरवाही बरतने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। इसीलिए टीम के सदस्य गंभीरता से अपना काम करें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित वस्तुएं के निर्वाचन के दौरान आवाजाही पर रोक लगाने तथा उनकी जब्ती पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि गाड़ी की जांच के समय नागरिकों के साथ अच्छा बर्ताव रखें। 
इस अवसर पर मास्टर टे्रनर श्री रविन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की सीमा 70 लाख रुपए है। प्रत्याशी को इसी व्यय की सीमा में व्यय करना होता है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी व्यक्ति के लिखित अनुमति के बिना किए गए व्यय को अवैध माना जाएगा, चाहे वे जनसभा, विज्ञापनों, प्रकाशन पर या किसी अन्य प्रकार से दिया गया हो। उन्होंने बताया कि स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा जांच किए जाने के दौरान उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले या पोस्टर, निर्वाचन सामग्रियों, ड्रग्स, शराब, हथियार या गिफ्ट आयटम जिसका मूल्य 10 हजार रुपए से अधिक हो तथा उस वाहन में 50 हजार से अधिक की नगदी पायी जाती हो जिसे निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने में इस्तेमाल किए जाने की संभावना है या वाहन में कोई अन्य अवैध वस्तुएं पायी जाती है तो वे जप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यय अनुवीक्षण व्यवस्था में व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, उडऩ दस्ता, स्थैतिक निगरानी दल, विडियो अवलोकन दल, लेखांकन दल, मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति, जिला व्यय अनुवीक्षण समिति, शराब अनुवीक्षण दल शामिल होते है। विडियो निगरानी टीम द्वारा शूटिंग के प्रारंभ में आयोजन करने वाले दल का नाम, स्थान, तारीख, कार्यक्रम का प्रकार, वायस मोड में रिकार्ड करना चाहिए, फोटो इस प्रकार लेना चाहिए जिसमें वाहन, फर्नीचर, बैनर इत्यादि स्पष्ट रूप से दिखाई दे एवं उनकी लागत का अनुमान लगाया जा सके। विडियो अवलोकन टीम विडियो निगरानी टीम द्वारा दिए गए सीडी को देखकर देखेगी ताकि निर्वाचन व्यय तथा आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों को पहचाना जा सके। लेखांकन दल द्वारा शेडो प्रेक्षण रजिस्टर में विभिन्न टीमों द्वारा बतायी गई प्रत्येक मद जिनमें विशाल जनसभा, रैली आदि शामिल है, के लिए अधिसूचित दरों और मुख्य व्ययों पर अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्च की प्रविष्टि करेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए लिखे प्रेक्षित घटना पर कुल खर्च की गणना करेगी। मीडिया मॉनिटरिंग टीम एवं प्रमाणन समिति द्वारा संदेहास्पद पेड न्यूज की जांच की जाएगी। उन्होंने विस्तार पूर्वक व्यय अनुवीक्षण के संंबंध में सभी टीमों के कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी एवं प्रावधानों से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, सहायक कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.ए.कुरूवंशी, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, जिला कोषालय अधिकारी श्री अनिल पटेल सहित अन्य अधिकारी एवं टीम के सदस्य मौजूद थे। 

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