छत्तीसगढ़

25-Mar-2019 11:58:30 am
Posted Date

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये डाक मतपत्र प्रशिक्षण आयोजित

रायगढ़/ लोकसभा निर्वाचन 2019 के सफल संचालन के लिये आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये डाक मतपत्र प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.ए.कुरूवंशी, जिला शिक्षा एवं नोडल अधिकारी श्री आर.पी.आदित्य, जिला रोजगार अधिकारी एवं नोडल अधिकारी श्री प्रमोद जैन उपस्थित थे।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.पी.आदित्य ने कहा कि पुलिस, वन विभाग, होम गार्ड, कोटवार, वाहन चालक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य में तैनात रहेंगे वे डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के जरिये मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्चाचन ड्यूटी में तैनात व्यक्तियों को डाक मतपत्र जारी किये जायेंगे। एवं उनका डाटा बेस अग्रिम रूप से तैयार किया जाना है। उन्होंने बताया कि चिन्हित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त करेंगे। उन्हें आवेदन पत्र का प्रारूप 12 दिया जाएगा जिसमें वे रिटर्निंग आफिसर से डाक मतपत्र भरने के लिये आवेदन देंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन मेंं ईपिक नम्बर एवं मोबाईल नम्बर का उल्लेख होना चाहिए ताकि बाद में सम्पर्क किया जा सके। ईपिक नम्बर एवं भाग संख्या सही होना चाहिए। आवेदन के साथ मतदाता परिचय पत्र की फोटाकापी अनिवार्य रूप से लगाये। रायगढ़ एवं जशपुर के मतदाताओं को यही से मतपत्र उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि पूरा आवेदन नोडल अधिकारी के माध्यम से जमा करेंगे और कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 13 में जमा करायेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे जिले के आवेदक जिनकी ड्यूटी लगी है। वे ईपिक कार्ड के साथ ही ड्यूटी के आदेश की कापी या प्रमाण पत्र दें, तभी आवेदन पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के मतपत्र भी यहां जमा करेंगे। लेकिन उनका आवेदन मूलत: सम्बन्धित जिले को भेजा जाएगा। वहां से सीधे व्यक्तिगत एवं कार्यालयीन पते पर डाक मतपत्र भेजे जाएंगे। 
जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.पी.आदित्य ने बताया कि प्रारूप 13 क में घोषणा पत्र होगा। 13 ख मेें मतपत्र होगा, 13ग में बड़ा लिफाफा एवं 13 घ में मतदान के निर्देश होंगे। नोडल अधिकारी एवं कर्मचारी जब आवेदक को डाक मतपत्र देंगे, तो प्रारूप 29 में पावती लेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि डाक मतपत्र भरने की समस्त जानकारी आवेदनकर्ता को दे। उन्होंने कहा कि पोस्टर बैलेट का सरल क्रमांक घोषणा पत्र में होना चाहिए एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। मतदान में प्रयुक्त डाक मतपत्र को लिफाफे में उसे मुहर बंद करने के लिये चिपकाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त मतपत्र उस मतदाता को जारी करेंगे। जिसके निमित्त वह मतपत्र है। आवेदक सुविधा मतपत्र बाक्स में डाक मतपत्र डाल सक ते है या पोस्ट आफिस के जरिये भेज सकते है। उन्होंने बताया कि किसी आवेदन ने यदि अपना मतपत्र सुविधा बाक्स में नहीं डाला है और मतदान हो चुका है तो पोस्ट आफिस के जरिये डाक मतपत्र भेज सक ते है। इस अवसर पर जिला मास्टर टे्रनर श्री राजेश डेनियल उपस्थित थे।

 

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