छत्तीसगढ़

24-Mar-2019 1:26:23 pm
Posted Date

बीएलओ पर्ची का उपयोग मतदान करने हेतु परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं

रायगढ़/ लोकसभा निर्वाचन 2019 के द्वारा मतदान दिवस को बीएलओ पर्ची का उपयोग मात्र मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची के नाम एवं सरल क्रमांक को ढूढने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। किसी भी दशा में बीएलओ पर्ची का उपयोग मतदान करने हेतु परिचत्र पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। परिचय पत्र के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 वैकल्पिक पहचान पत्र को परिचय पत्रों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस, कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ्स के साथ परिचत्र पत्र (केन्द्रीय, राज्य, सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी), बंैक अथवा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोग्राफ्स वाली पासबुक, पेन कार्ड, एनजीआर के तहत आरआईजी द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, तस्वीर के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसदो, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए अधिकारिक पहचान पत्र एवं आधार कार्ड शामिल है। 

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