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24-Mar-2019 12:56:12 pm
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न रखें एक से ज्यादा पैन कार्ड, जानिए कैसे करा सकते हैं सरेंडर

नई दिल्ली। कई लोग अपनी खराब क्रेडिट हिस्ट्री को मिटाने और होम लोन लेने के लिए एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। वहीं कुछ लोग जानबूझकर टैक्स से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है। गौरतलब है कि पैन कार्ड (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है। 10 डिजिट वाले इस अल्फान्यूमैरिक नंबर का इस्तेमाल आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। यह बैंकिंग और तमाम वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी होता है।
पैन किसी व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने में आयकर विभाग की मदद करता है। इसके जरिए यह आसानी से जाना जा सकता है कि व्यक्ति और कंपनी की वास्तविक आय कितनी है। आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139्र के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है। पैन कार्ड हमेशा एक ही रहता है फिर भले ही पैन कार्ड होल्डर अपने आवास की जगह बदल दे। एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवाना कानूनी रुप से गलत है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनू कार्यवाही हो सकती है और वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयकर अधिनियम के सेक्शन (धारा) 272 क्च के अंतर्गत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो आप उसे सरेंडर करा दें। आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना पैन सरेंडर करवा सकते हैं।

 

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