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नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए किसी भी प्रतिभूति नियम का उल्लंघन होने पर सूचीबद्ध कंपनियों के बही-खातों की जांच करने तथा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के अधिकार की मांग की है।
इसके अलावा, सेबी ने न्यायिक जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से रेकॉर्ड एवं दस्तावेज में हेर-फेर करने पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव दिया है।
अभी सेबी भेदिया कारोबार एवं धोखाधड़ी अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ही इस तरह की जांच कर सकता है। सेबी ने नए प्रस्ताव में अपने इस अधिकार को विस्तृत कर किसी भी प्रतिभूति कानून के उल्लंघन की स्थिति में सूचीबद्ध कंपनियों के बही-खातों की जांच करने के अधिकार की मांग की है।
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