छत्तीसगढ़

23-Mar-2019 1:06:52 pm
Posted Date

राजधानी में होली के दूसरे दिन चाकू बाजी में आधा दर्जन लोग हुये घायल

रायपुर । राजधानी में होली के दूसरे दिन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में  चाकू बाजी व मारपीट की घटनाएं में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाने में नेहरु नगर रायपुर निवासी दाऊ  निषाद 24 वर्ष पिता पंचू निषाद 22 मार्च को रिपोर्ट दर्ज करायी है कि नेहरुनगर ढ़ाल के पास सुशील पात्रे 19 वर्ष पिता खेलन ने बिना कारण कैची से जांघ पर मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अछोली उरला निवासी राकेश वर्मा 57 वर्ष पिता मुन्नालाल वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 22 मार्च को पूर्व विवाद की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुये उमेश मेहर, सुनील निषाद, बिस्सर एवं अन्य ने चाकू एवं हाथ -पांव से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट उरला थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज किया गया है। इसीतरह भीमनगर पुरानी बस्ती निवासी रवि नागरची 26 वर्ष पिता ओम प्रकाश नागरची ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 22 मार्च को भीमनगर निवासी भुरु ने देर रात तक क्यो घुमता है कहने पर प्रार्थी से विवाद कर गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर किसी नुकीली चीज से बाए गाल के पास वार कर घायल कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506बी, 323 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज किया है। एवं मंदिर हसौद तेलीबांधा रायपुर निवासी सूर्यप्रताप कुशवाहा 21 वर्ष पिता देवी सिंह कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 22 मार्च को काशीरामनगर शीतला मंदिर के पास प्रार्थी अपने ससुराल गया हुआ था वहां मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद पर गाली-गलौच करते हुये किसी धारदार हथियार से आकाश नायडू व  मिथुन उडिया ने प्रार्थी के कमर पर वार कर घायल कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506,323,34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। खमतराई थाना गीतानगर भनपुरी रायपुर निवासी शंकर सिंह 46 वर्ष पिता स्व.रुपदेव सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 22 मार्च को गीतानगर भनपुरी में प्रमोद भारती व जीवन भारती एवं साथी ने बिना कारण गाली-गलौच करते हुये मारपीट कर किसी नुकीली हथियार से मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर खमतराई पुलिस ने धारा 294,506,323,34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। व डीडीनगर थाना अवधियापारा आजाद चौक रायपुर निवासी अंसुल अवधिया 21वर्ष पिता कमल किशोर अवधिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 22 मार्च को रायपुर गणेश मंदिर के पास लक्की सरदार ने बिना कारण गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर किसी चीज से पेट में वार कर घायल कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506,323 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। 

Share On WhatsApp