छत्तीसगढ़

20-Mar-2019 12:50:55 pm
Posted Date

चेक पोस्ट पर बिना अनुमति लाए जा रहे प्रचार सामग्री, अवैध शराब परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश-कलेक्टर

राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें
स्कूली बच्चों को मधुमक्खियों के हमले से बचाने वाले थाना प्रभारी चमन सिन्हा को मिली शाबासी
जिला स्तरीय राजस्व विभाग एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक संपन्न

रायगढ़, 20 मार्च 2019/ लोकसभा निर्वाचन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय राजस्व विभाग और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाकर सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्ण और गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्थैतिक निगरानी दल एवं उडऩ दस्ता दल को सीमावर्ती राज्य ओडिसा के चेकपोस्ट के पास अवैध शराब परिवहन, निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति लाए जा रहे सामग्री एवं अन्य वस्तुओं को जब्त कर सख्त कार्यवाही करके रोक लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वाहनों का नियमित चेकिंग करें और वाहन चालकों से प्रचार-प्रसार सामग्री के संबंध में दस्तावेजों की पुष्टि जरूर करें, ताकि किसी प्रकार की शंका न रहे। 
    कलेक्टर ने अधिकारियों को अवगत कराया कि चेकिंग के दौरान आम जनों एवं महिलाओं के साथ शालीनता से व्यवहार करें एवं उन्हें बताएं कि राज्य निर्वाचन के दिशा-निर्देश के तहत चेकिंग अभियान किया जा रहा है, चेकिंग में सहयोग प्रदान करने के लिए आमजनों से आग्रह करने के लिए कहा गया। बैठक में कलेक्टर ने स्कूली बच्चों को मधुमक्खियों के हमले से बचाने वाले भूपदेवपुर के थाना प्रभारी श्री चमन सिन्हा और उनके साथियों को शाबासी देते हुए अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री एस.ए.कुरूवंशी, समस्त एसडीएम, राजस्व अधिकारी, पुलिस विभाग के एसडीओपी, थाना प्रभारी उपस्थित थे।
    पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं चलेगी इसका विशेष ध्यान रखें। 28 मार्च से राजनीतिक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस दौरान ड्यूटी में तैनात अधिकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित चार व्यक्तियों को ही निर्वाचन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं चलेगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रैली, रोड शो की अनुमति के दौरान समय और रूट का विशेष ध्यान रखेंगे और अपने पास दो घंटे के  बीच के समय का अंतराल जरूर रखें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। 
    कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि मतदान के दिन दिव्यांगजनों को लाइन में खड़ा न रखें, उन्हें पहले मतदान करने का अवसर प्रदान करें। ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। उन्होंने प्रचार-प्रसार के दौरान सैनिकों का प्रतीक चिन्ह, मैडल, यूनिफार्म या उनसे संबंधित किसी भी चीज का उपयोग किसी भी बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट एवं फ्लेक्सी में न होने पाए, इसका ध्यान रखें। राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, एसएमएस, विडियो कालिंग, व्हाटसएप एवं घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे। उन्होंने तेज आवाज में डीजे लाऊड स्पीकर बजाने पर ध्वनि विस्तार अधिनियम के तहत भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर परिधि के दिशा-निर्देशों का भी पालन करने हेतु कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार राजनीतिक प्रत्याशी, कार्यकर्ता, स्टार प्रचारक के वाहनों के लिए अलग-अलग रंगों के पहचान पत्र जारी किए जायेंगे। साथ ही संवेदनशील, अतिसंवेदनशील, हाथी प्रभावित मतदान केन्द्रों की भी जानकारी ली। 
 

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