Posted Date
रायगढ़/माननीय किशोर न्यायबोर्ड, रायगढ में बाल अपचारी बालक के जमानतदार संतुलाल चौहान आत्मज रामपुसाद चौहान उम्र 68 वर्ष साकिन अमलीभौना तहसील व जिला रायगढ द्वारा प्रस्तुत किसान पुस्तिका को माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार रायगढ के पास जांच के लिये भेजा गया । जांच पर जमानतदार के द्वारा प्रस्तुत किसान पुस्तिका, जमानतदार के नाम पर दर्ज होना नहीं पाया गया । जिससे जमानतदार संतुलाल चौहान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी चक्रधरनगर को निर्देशित किया गया जिस पर थाना चक्रधरनगर में आरोपी संतुलाल चौहान के विरूद्ध दिनांक 17.03.19 को अप.क्र. 78/19 धारा 205,420 IPC की कार्यवाही की गई है ।
Share On WhatsApp